Saturday, June 6, 2026
  • Contact
India News
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • संपादक की पसंद
  • शहर और राज्य
    • उत्तर प्रदेश
      • आगरा
      • कानपुर
      • लखनऊ
      • मेरठ
    • छत्तीसगढ
      • जगदलपुर
      • बिलासपुर
      • भिलाई
      • रायपुर
    • दिल्ली
    • बिहार
      • पटना
    • मध्य प्रदेश
      • इंदौर
      • ग्वालियर
      • जबलपुर
      • भोपाल
    • महाराष्ट्र
      • नागपुर
      • नासिको
      • पुणे
      • मुंबई
    • राजस्थान
      • अजमेर
      • कोटा
      • जयपुर
      • जैसलमेर
      • जोधपुर
  • स्टार्टअप
  • कृषि
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • धर्म
  • ऑटो
  • सरकारी नौकरी
  • वीडियो
No Result
View All Result
India News
Home शहर और राज्य दिल्ली

पति को तलाक दिए बगैर महिला ने की दूसरी शादी..!सुप्रीम कोर्ट ने दी पत्नी और उसके दूसरे पति को ये सजा…!

DigitalDesk by DigitalDesk
July 17, 2024
in दिल्ली, मुख्य समाचार, स्पेशल
0
Supreme Court decision to divorce husband six months sentence
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

सुप्रीम कोर्ट ने महिला और उसके दूसरे पति को छह छह महीने जेल में रहने की सजा सुनाई है। दरअसल महिला ने पहले पति से तलाक लिए बिना ही दूसरा विवाह कर लिया था। ऐसे में उसके खिलाफ पहले पति ने पत्नी के साथ ही सास-ससुर और पत्नी के दूसरे पति के खिलाफ भी केस दर्ज कराया था। यह मामला सेशन कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

  • सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
  • बिन तलाक दूसरी शादी की ये ​सजा
  • अब जेल में रहना होगा दोनों को 6 6 महीने
  • 6 महीने दूसरा पति रहेगा जेल में
  • पति की सजा के बाद पत्नी जेल में रहेगी 6 महीने
  • दोनों का है 6 साल का बेटा
  • बेटे की देखभाल के लिए अगल अलग सजा

जिस पर जस्टिस सीसी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की संयुक्त बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि महिला और उसके दूसरे पति को एकसाथ जेल नहीं भेजा जाएगा। सजा के तौर पर पहले महिला का दूसरा पति छह महीने जेल की सजा काटेगा, जेल में रहेगा। जब पति की सजा पूरी होगी इसके दो हफ्ते के भीतर ही महिला को पुलिस थाने में आत्मसमर्पण करना होगा।
दरअसल कोर्ट की ओर से यह फैसला इसलिए सुनाया गया है क्योंकि कपल का 6 साल का बेटा भी है। सुप्रीम कोर्ट की साझा बेंच ने कहा कि बच्चे की देखभाल सही तरीके से होती रहे। इसलिए ही पति और पत्नी दोनों को अलग-अलग सजा का प्रावधान किया गया है।

Related posts

गोंडा में इंसाफ की मांग को लेकर टॉवर पर चढ़ी महिला, 3 साल के बेटे को साथ बांधकर मांगा इंसाफ

गोंडा में इंसाफ की मांग को लेकर टॉवर पर चढ़ी महिला, 3 साल के बेटे को साथ बांधकर मांगा इंसाफ

June 5, 2026
Ayodhya bypass

अयोध्या बायपास बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, 80 हजार पौधों का होगा रोपण…हरित विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

June 5, 2026

हाईकोर्ट के आदेश को बेंच ने बदला

दरअसल याचिकाकर्चा महिला का पहला पति ने यह आरोप लगाया था कि पत्नी से उसका तलाक का मामला चल रहा था। लेकिन पत्नी ने उसके साथ तलाक होने से पहले ही दूसरी शादी भी कर ली। ऐसे में याचिकाकर्ता ने पत्नी और पत्नी के दूसरे पति के साथ पत्नी के माता-पिता यानी अपने सास ससुर के खिलाफ भी केस दर्ज कराया था। पहले पति का यह भी आरोप था कि पत्नी को उसके माता पिता ने ही दूसरी शादी के लिए उकसाया था।

ट्रायल कोर्ट ने महिला के माता-पिता को कर दिया था बरी

मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने महिला के माता-पिता को इस मामले में बरी कर दिया था। लेकिन महिला और उसकी दूसरे पति को आईपीसी की धारा 494 के तहत 1-1 साल जेल की सजाई सुनाई थी और 2 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला के पहले पति ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई हुई और मद्रास हाईकोर्ट की ओर से महिला और उसके दूसरे पति को केवल अदालत उठने तक का कारावास और बीस हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा ही सुनाई थी। ऐसे में महिला के पहले पति ने मद्रास उच्च न्यायालय के इस फैसले से नाखुश होकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया। इसके साथ ही महिला को उसके दूसरे पति सहित 6-6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थ दंड को घटाकर 2 हजार रुपए कर दिया था।

Post Views: 363
Tags: #divorce husband#six months sentencesupreme court decision
LIVE India News

लाइव इंडिया न्यूज 2016 से आप तक खबरें पंहुचा रहा है। लाइव इंडिया वेबसाइट का मकसद ब्रेकिंग, नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, बिजनेस और अर्थतंत्र से जुड़े हर अपडेट्स सही समय पर देना है। देश के हिंदी भाषी राज्यों से रोजमर्रा की खबरों से लेकर राजनीति नेशनल व इंटरनेशनल मुद्दों से जुडी खबरें और उनके पीछे छुपे सवालों को बेधड़क सामने लाना, देश-विदेश के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण बेबाकी से करना हमारा मकसद है।

Vihan Limelite Event & Entertainment Pvt Ltd
Regd Office Flat No 1
Mig 3 E 6
Arera Colony Bhopal

Branch Office
Main Road. Tikraparaa
Raipur CG

Director Deepti Chaurasia
Mobile No 7725016291

Email id - liveindianewsandviews@gmail.com

Currently Playing

सिद्धारमैया की कुर्सी पर सस्पेंस, DK शिवकुमार की ब्रेकफास्ट मीटिंग से बढ़ी हलचल

सिद्धारमैया की कुर्सी पर सस्पेंस, DK शिवकुमार की ब्रेकफास्ट मीटिंग से बढ़ी हलचल

सिद्धारमैया की कुर्सी पर सस्पेंस, DK शिवकुमार की ब्रेकफास्ट मीटिंग से बढ़ी हलचल

मुख्य समाचार
बंगाल की राजनीति में मचा बड़ा घमासान, TMC में टूट की चर्चा तेज!

बंगाल की राजनीति में मचा बड़ा घमासान, TMC में टूट की चर्चा तेज!

मुख्य समाचार
बंगाल की मुस्लिम बहुल फाल्टा सीट पर BJP की ऐतिहासिक जीत, 71% वोट लेकर देबांग्शु पांडा ने मारी बाजी

बंगाल की मुस्लिम बहुल फाल्टा सीट पर BJP की ऐतिहासिक जीत, 71% वोट लेकर देबांग्शु पांडा ने मारी बाजी

मुख्य समाचार

RSS Unknown Feed

  • Contact

© Copyright 2022,LIVE INDIA NEWS. All Rights Reserved | Email: Info@liveindia.news

No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य समाचार
  • शहर और राज्य
  • राजनीति
  • बिजनेस
  • संपादक की पसंद
  • मनोरंजन
  • स्टार्टअप
  • धर्म
  • कृषि

© Copyright 2022,LIVE INDIA NEWS. All Rights Reserved | Email: Info@liveindia.news

Go to mobile version