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Home शहर और राज्य दिल्ली

गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, बरकरार रहेगी सजा, नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव

DigitalDesk by DigitalDesk
July 7, 2023
in दिल्ली, मुख्य समाचार, राजनीति, संपादक की पसंद
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Gujarat High Court
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मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सजा के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार 7 जुलाई की सुबह 11 बजे फैसला सुना दिया है। फैसला जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने सुनाया। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

  • गुजरात हाईकोर्ट ने की खारिज राहुल की याचिका
  • बरकरार रहेगी दो साल की सजा
  • अब सुप्रीम कोर्ट ही राहुल गांधी का सहारा
  • राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराने का जो आदेश दिया है वह उचित है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिहाजा आपके आवेदन को खारिज किया जाता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आगे यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम दस आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित हैं। सेशन कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है जिससे अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा पूरी नहीे कर पाएंगे। वही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है। बता दें सेशन कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया था। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में ये आरोप लगासा था कि केंद्र सरकार उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। लेकिन वे डरने वाले नहीं हैंं।

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कांग्रेस और बीजेपी क्या कहती रही है?

राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात हाई कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि मोढ और तेली सहित कई ऐसे लोग हैं जो गुजरात में मोदी सरनेम लिखते हैं। राहुल के बयान को सभी से जोड़ना गलत है। याचिकाकर्ता का ये कहना कि देश के 13 करोड़ लोगों की मानहानि हुई है यह अपने आप में एक मजाक ही है। मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे नेताओं ने दावा करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। ऐसे में उन्हें ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए।

क्या कहा था राहुल गांधी ने

राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक यह टिप्पणी की थी। अपने भाषण में राहुल ने कथित तौर पर कहा था सारे चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है। इसे लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वालों का बदनाम किया है।

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Tags: Gujarat High Courtpetition rejectedRahul Gandhisentence upheldSupreme Court
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