ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़े मामले में अदालत के समक्ष पेश होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
ग्वालियर कोर्ट में जीतू पटवारी का सरेंडर, 25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
- MP-MLA कोर्ट में पेश हुए PCC चीफ
- लोकसभा चुनाव 2024 के बयान से जुड़ा मामला
- बसपा प्रत्याशी पर लगाए थे गंभीर आरोप
- पेश न होने पर जारी हुआ था वारंट
- कोर्ट ने 25 हजार के मुचलके पर दी राहत
यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान 27 अप्रैल 2024 को आयोजित एक चुनावी सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है। जीतू पटवारी ने उस दौरान बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार देवाशीष जरारिया पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ और लेनदेन के आरोप लगाए थे। इस बयान के बाद बसपा की शिकायत पर 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
मामले की सुनवाई ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और पुलिस की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई थी।
अदालत की सख्ती के बाद जीतू पटवारी स्वयं ग्वालियर कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें राहत देते हुए 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।





