PF निकालना है पूरा पैसा? पहले करें DOE अपडेट, जानिए EPFO का आसान ऑनलाइन तरीका
PF निकालने में DOE की अहम भूमिका
अगर आप अपना पूरा PF (Provident Fund) निकालना चाहते हैं या उसे नए अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी काम है DOE यानी Date of Exit को अपडेट करना। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के नियमों के अनुसार, जब तक आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख पोर्टल पर दर्ज नहीं होती, तब तक आप अपने PF का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। यही वजह है कि कई लोग PF क्लेम के दौरान अटक जाते हैं।
DOE अपडेट न होने पर क्यों होती है परेशानी
DOE अपडेट न होने की स्थिति में PF से जुड़ी कई सेवाएं प्रभावित होती हैं। आप न तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं और न ही Form 10C के जरिए पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, पुरानी कंपनी का PF बैलेंस नए अकाउंट में ट्रांसफर करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए यह एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी अपडेट है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अब खुद कर सकते हैं DOE अपडेट
पहले DOE अपडेट कराने के लिए कर्मचारियों को अपनी पुरानी कंपनी या दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे ही EPFO पोर्टल पर जाकर DOE अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए किसी एजेंट या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है।
EPFO पोर्टल पर ऐसे करें लॉगिन
DOE अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको EPFO के Member Unified Portal पर जाना होगा। यहां अपने UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। लॉगिन के बाद ‘View’ टैब में जाकर ‘Service History’ सेक्शन खोलें। यहां आपको अपनी सभी पुरानी और नई कंपनियों की जानकारी दिखाई देगी।
Service History में चेक करें स्टेटस
Service History में अगर आपकी पुरानी कंपनी के सामने Date of Exit में “Not Available” लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि DOE अभी अपडेट नहीं हुआ है। ऐसे में आपको इसे मैन्युअली अपडेट करना होगा। साथ ही अपनी नई कंपनी की Date of Joining को भी नोट कर लें, क्योंकि यह आगे काम आएगी।
‘Mark Exit’ ऑप्शन से करें अपडेट
अब ‘Manage’ टैब पर क्लिक करें और ‘Mark Exit’ विकल्प चुनें। इसके बाद उस कंपनी को सिलेक्ट करें, जहां से आपने नौकरी छोड़ी थी। एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी नौकरी छोड़ने की सही तारीख भरनी होगी। ध्यान रखें कि यह तारीख आपकी नई नौकरी की जॉइनिंग डेट से पहले की होनी चाहिए।
OTP से होगा वेरिफिकेशन
फॉर्म भरने के बाद ‘Reason of Cessation’ में सही विकल्प चुनें, जैसे ‘Short Service’ या ‘Cessation’। इसके बाद चेकबॉक्स पर टिक कर ‘Request OTP’ पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इस OTP को दर्ज कर सबमिट करते ही आपकी Date of Exit अपडेट हो जाएगी।
DOE अपडेट करते समय रखें ये जरूरी बातें ध्यान
DOE अपडेट करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद DOE अपडेट नहीं किया जा सकता, इसके लिए कम से कम 60 दिन का इंतजार करना होता है। इसके अलावा, एग्जिट डेट और जॉइनिंग डेट आपस में टकरानी नहीं चाहिए। गलत तारीख या गलत कारण डालने से आपका PF क्लेम अटक सकता है।
आधार और मोबाइल लिंक होना जरूरी
यह पूरा प्रोसेस OTP आधारित होता है, इसलिए आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। साथ ही वह नंबर एक्टिव होना भी जरूरी है, क्योंकि उसी पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। अगर मोबाइल लिंक नहीं है, तो पहले उसे अपडेट कर लें।
आसान प्रक्रिया से मिलेगी बड़ी राहत
कुल मिलाकर, DOE अपडेट करना एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी कदम है, जो आपके PF क्लेम को आसान बना सकता है। EPFO ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अगर आप भी अपना PF निकालने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले DOE अपडेट जरूर करें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।