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क्या आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो पहले अपने देश लौटें: जानें क्या हैं US के नए इमिग्रेशन नियम

DigitalDesk by DigitalDesk
May 23, 2026
in मुख्य समाचार
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क्या आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो पहले अपने देश लौटें: जानें क्या हैं US के नए इमिग्रेशन नियम
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US सरकार ने एक नई पॉलिसी जारी की है, जो इस बात को पूरी तरह से बदल देती है कि टेम्पररी वीज़ा पर आए विदेशी नागरिक परमानेंट रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नए नियमों के तहत, ज़्यादातर लोगों को अप्लाई करने के लिए अपने देश वापस जाना होगा, न कि US के अंदर से ही अप्लाई करना होगा।

अब, इससे कई चीज़ें बदल जाती हैं। पहले, US में पहले से ही स्टूडेंट, टूरिस्ट या वर्क वीज़ा पर रह रहे कई विदेशी नागरिक बिना US छोड़े ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे। इस प्रोसेस को ‘एडजस्टमेंट ऑफ़ स्टेटस’ (AOS) के नाम से जाना जाता था, और यह काफ़ी इस्तेमाल होता था और सबके लिए उपलब्ध था।

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US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) द्वारा जारी की गई नई पॉलिसी, AOS को एक “असाधारण राहत” के तौर पर फिर से क्लासिफ़ाई करती है, जिसका मतलब है कि इसे सिर्फ़ कुछ खास, असाधारण मामलों में ही मंज़ूरी दी जाएगी।

यह पॉलिसी अमेरिका में अस्थायी, गैर-आप्रवासी वीज़ा पर मौजूद हर उस व्यक्ति पर असर डालती है जो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की सोच रहा था – इसमें छात्र, पर्यटक और अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं।

US नागरिकता और आव्रजन सेवा- क्या है नया पॉलि, मेमो

“US नागरिकता और आव्रजन सेवाओं ने आज एक नया पॉलिसी मेमो जारी किया है, जिसमें इस बात को फिर से दोहराया गया है कि – लंबे समय से चले आ रहे आव्रजन कानूनों और आव्रजन अदालतों के फ़ैसलों के मुताबिक – जो विदेशी नागरिक अपने स्टेटस में बदलाव (adjustment of status) चाहते हैं, उन्हें देश के बाहर, विदेश विभाग के ज़रिए ‘काउंसलर प्रोसेसिंग’ के माध्यम से ही ऐसा करना होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी विदेशी नागरिक को यह असाधारण राहत दी जानी चाहिए या नहीं, यह तय करते समय हर मामले में सभी प्रासंगिक तथ्यों और जानकारियों पर अलग-अलग विचार करें,” इस रिलीज़ में कहा गया है।

“अवैध रूप से” रहने वालों को कम करने के लिए नए नियम
USCIS के प्रवक्ता ज़ैक काहलर ने कहा कि यह नीति “कानून के मूल उद्देश्य” को बहाल करती है और कहा कि अस्थायी कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती है कि उनका अधिकृत प्रवास समाप्त होने के बाद वे US छोड़ देंगे।

उन्होंने कहा, “हम कानून के मूल उद्देश्य पर लौट रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विदेशी लोग हमारे देश की इमिग्रेशन प्रणाली का सही ढंग से पालन करें। अब से, कोई भी विदेशी जो US में अस्थायी रूप से है और ग्रीन कार्ड चाहता है, उसे आवेदन करने के लिए अपने गृह देश लौटना होगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। यह नीति हमारी इमिग्रेशन प्रणाली को कानून के इच्छित तरीके से काम करने देती है, न कि कमियों का फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है।”

काहलर ने कहा कि इस तरीके से उन लोगों को खोजने और हटाने की ज़रूरत कम हो जाएगी जो “छिप जाते हैं” और रेजीडेंसी से इनकार किए जाने के बाद भी संयुक्त राज्य अमेरिका में “अवैध रूप से” रहते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया से USCIS पर बोझ कम होगा और एजेंसी को इमिग्रेशन से जुड़ी अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा, जिसमें मानवीय मामले और नागरिकता के आवेदन शामिल हैं।

काहलर ने आगे कहा कि ज़्यादातर मामलों को विदेशों में मौजूद US दूतावासों के ज़रिए भेजने से USCIS अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल अन्य प्राथमिकताओं पर कर पाता है, जिसमें हिंसक अपराधों और मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए वीज़ा आवेदन, साथ ही नागरिकता के मामले शामिल हैं।

 

 

 

 

 

 

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Tags: #USVisa #GreenCard #USImmigration #AmericaNews #USCIS #StudentVisa #WorkVisa #ImmigrationRules
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