उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा, अब नया चेहरा कौन?
मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ Vice President Jagdeep Dhankhar ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू President Draupadi Murmu को सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।
धनखड़ का कार्यकाल वर्ष 2027 तक था, लेकिन उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67 (a) के तहत स्वेच्छा से पद त्याग दिया। अब देश के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत किया जाएगा। यह चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। पूरी प्रक्रिया संसद भवन में गोपनीय मतदान के माध्यम से चुनाव आयोग की देखरेख में पूरी होती है।
उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने मॉनसून सत्र की शुरूआत के साथ ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्म को सौंप दिया है। इस्तीफे का कारण स्वास्थ्यगत कारण बताए जा रहे है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। संविधान में उपराट्रपति के चुनाव के नियम दिए है।
देश के 14 वें राष्ट्रपति के तौर पर जगदीश धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 67 (a)का हवाला देते हुए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते पद से इस्तीफो दे दिया है। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव अब संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और ये चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के चुने हुए और नोमिनेटे सदस्यों को अलावा लोकसभा के सदस्य होते है। ये सभी मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते है। चुनाव की प्रक्रिया संसद भवन में ही होती है और इसे चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग इसके लिए बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा से रिर्टनिंग ऑफिसर नियुक्त करता है। रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने के पहले केंद्र सरकार से परामर्श किया जाता है। इसके लिए चुनाव संसद भवन में होते हैं और वोटिंग की प्रक्रिया गोपनीय होती है।
भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कौन होगा योग्य
भारत के उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में प्रावधान कि गई न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करना जरूरी होता है। इनमें भारत का मूल नागरिक होना , 35 वर्ष की आयु होना और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो इसके अलावा भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद में न बैठा हो।
नए उपराष्ट्रपति के लिए कौन हो सकता है योग्य?
संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं निम्नलिखित हैं:
भारत का नागरिक होना चाहिए
न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो
भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो




