रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन टिकट के नए नियमों की घोषणा कर दी है । इसमें टिकटे के कैंसलेशन और रिफंड चार्ज में बदलाव किए गए हैं। रेल मंत्री ने कहा कि यात्री अब ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार, 24 मार्च को ट्रेन टिकटों को रद्द करने और रिफंड से जुड़े अहम सुधारों की घोषणा करते हुए बताया कि–अब यात्री चार्ट तैयार होने से पहले के बजाय, ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं।
72 घंटे से ज़्यादा समय पहले टिकट रद्द करने पर एक न्यूनतम फिक्स्ड कैंसलेशन चार्ज लगेगा, जबकि 72 से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराए का 25% जुर्माना देना होगा। 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर 50% रिफंड दिया जाएगा। हालांकि, 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
टिकट के नए नियमों पर विस्तार से जानतारी आना बाकी है ।





