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ट्विशा शर्मा केस: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी…आरोपी पूर्व जज है, इसलिए CBI जांच जरूरी…केस को मीडिया की सनसनी न बनाएं

DigitalDesk by DigitalDesk
May 25, 2026
in स्पेशल
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Supreme Court makes strong comments on Twisha Sharma
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि मामले की जांच अब Central Bureau of Investigation को सौंपी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि चूंकि इस मामले में एक आरोपी पूर्व जज है, इसलिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी प्रतीत होती है।

ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “आरोपी पूर्व जज है, इसलिए CBI जांच जरूरी”

  1. सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के दिए संकेत
  2. मीडिया ट्रायल पर अदालत ने जताई नाराजगी
  3. दोनों परिवारों को सार्वजनिक बयान देने से रोका
  4. दूसरे पोस्टमार्टम का जिक्र अदालत में हुआ
  5. कोर्ट बोला- जांच एजेंसी पर भरोसा रखें लोग

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग और सार्वजनिक बयानों को लेकर भी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि मामले में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उससे जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने मीडिया से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़ित और आरोपी पक्ष के परिवारों के बयान लगातार प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए।

अदालत ने कहा, “हमें कुछ घटनाओं को देखकर पीड़ा हो रही है। हम अपने मीडिया मित्रों से अनुरोध करते हैं कि वे पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के लगातार बयान प्रसारित न करें। कानून और प्रक्रिया के अनुसार जांच को आगे बढ़ने दिया जाए।”

सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने अदालत को बताया कि Madhya Pradesh हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भोपाल में ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सीबीआई जल्द से जल्द जांच अपने हाथ में ले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है।

अदालत ने इस दौरान पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों के परिवारों को भी सख्त संदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि परिवारों को मीडिया के सामने बयान देने से बचना चाहिए और यदि उन्हें कोई जानकारी या पक्ष रखना है तो उसे जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराना चाहिए। अदालत के अनुसार सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी से जांच प्रभावित हो सकती है और इससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा, “हम पीड़ित और आरोपी दोनों परिवारों से कहना चाहते हैं कि वे मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर बयान देने के बजाय जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखें, ताकि चल रही जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।” सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि संभावित गवाहों के बयान कैमरे पर दिखाने या प्रसारित करने से जांच के कुछ पहलुओं पर अनावश्यक असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही अदालत ने आम लोगों से भी अपील की कि वे अफवाहों और अटकलों से बचें तथा जांच एजेंसी पर भरोसा रखें। कोर्ट ने विश्वास जताया कि समय के साथ जांच एजेंसी मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसने मामले में लगाए गए आरोपों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। अदालत ने कहा कि आरोपों की सत्यता और मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच करना जांच एजेंसी का काम है और वही सभी तथ्यों की निष्पक्ष पड़ताल करेगी।

ट्विशा शर्मा मामला पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है। मामले की संवेदनशीलता, आरोपी पक्ष से जुड़े प्रभावशाली नामों और लगातार हो रही सार्वजनिक बयानबाजी के कारण यह कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सुर्खियों में है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि मामले की जांच जल्द ही सीबीआई के हाथों में जा सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी जांच प्रक्रिया को नई दिशा दे सकती है। साथ ही अदालत का यह संदेश भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि संवेदनशील मामलों में मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक बहस से बचना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।

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Tags: #Supreme Court makes strong comments on Twisha Sharma case #Accused is a former judge #CBI investigation necessary
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