मनीष सिसौदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई गई
आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया फरवरी 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले रद्द की गई शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल वर्तमान में चल रहे लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी पार्टी के प्रचार में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत पर हैं।
दिल्ली HC सिसौदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना सकता है
अलग से, दिल्ली उच्च न्यायालय क्रमशः ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ी सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना सकता है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा आज शाम 5 बजे दोनों जमानत याचिकाओं पर आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है। 14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद मनीष सिसौदिया की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले हफ्ते, ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी के रूप में नामित किया था क्योंकि उसने उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोप पत्र दायर किया था। ईडी और सीबीआई ने आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयासों का दावा करते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने का विरोध किया है।





