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मध्य प्रदेश गौहत्या प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 राज्य में लागू…जानें क्या है ये..

मध्य प्रदेश गौहत्या प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 राज्य में लागू...जानें क्या है ये..

DigitalDesk by DigitalDesk
August 20, 2024
in मध्य प्रदेश, मुख्य समाचार
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मध्य प्रदेश गौहत्या प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 राज्य में लागू…जानें क्या है ये..
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मध्य प्रदेश सरकार गायों और गोमांस के अवैध परिवहन पर नकेल कस रही है और इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। नए नियमों के तहत, गायों या गोमांस के अवैध परिवहन में शामिल किसी भी वाहन को अधिकारियों द्वारा सीधे जब्त कर लिया जाएगा। जिला कलेक्टरों को ऐसे अपराधों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, जो पहले उनके पास नहीं था।

मध्य प्रदेश गोहत्या प्रतिषेध अधिनियम 2024 को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इन नए नियमों को लागू किया गया है। इस मंजूरी के साथ ही यह अधिनियम आधिकारिक तौर पर पूरे राज्य में लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जारी की है, जिससे कानून की स्थिति मजबूत हो गई है।

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मध्य प्रदेश गोहत्या प्रतिषेध विधेयक 2024, जिसे शुरू में विधानसभा के पिछले सत्र में पेश किया गया था, सदन द्वारा पारित किया गया और बाद में मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। राज्यपाल की सहमति से यह विधेयक अब कानून बन गया है।

*पहले केवल अदालतों के पास था अधिकार

नए कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव जिला कलेक्टरों को सशक्त बनाना है। इससे पहले, केवल न्यायालयों के पास ही अवैध गाय परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त करने का आदेश देने का अधिकार था। इस प्रक्रिया के तहत पुलिस को न्यायालय के समक्ष मामले लाने होते थे, जहां न्यायाधीश यह तय कर सकते थे कि वाहनों को जब्त किया जाए या नहीं।

इससे अक्सर देरी होती थी, जिससे अवैध गतिविधियां बेरोकटोक जारी रहती थीं। इस खामी को पहचानते हुए, सरकार ने अब कलेक्टरों को तेजी से कार्रवाई करने का अधिकार दिया है, जिससे अधिक तत्काल प्रवर्तन संभव हो सके।

*सीमावर्ती जिलों पर ध्यान दें

मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में अवैध गाय परिवहन का मुद्दा विशेष रूप से प्रचलित है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से सटे क्षेत्रों में इन गतिविधियों की अधिक घटनाएं सामने आई हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल और बुरहानपुर जैसे जिलों में राज्य की सीमाओं के पार गायों की तस्करी के अक्सर मामले सामने आते रहे हैं, जिन्हें अक्सर पड़ोसी राज्यों के बूचड़खानों में ले जाया जाता है। यह अवैध व्यापार तस्करों के लिए एक आकर्षक व्यवसाय है, जो अक्सर स्थानीय तत्वों की मिलीभगत से काम करते हैं।

*नए कानून का उद्देश्य तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है

नए कानून का उद्देश्य तस्करों के लिए सीमा पार गायों का परिवहन करना अधिक कठिन बनाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त करना है। जिला कलेक्टरों को वाहनों को तुरंत जब्त करने की अनुमति देकर, सरकार इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और इसमें शामिल लोगों को एक कड़ा संदेश भेजने की उम्मीद करती है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अवैध गाय परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त करने के अधिकार के साथ कलेक्टरों को सशक्त बनाने का निर्णय गौहत्या निषेध अधिनियम के तहत प्रवर्तन को कड़ा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से काफी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां ऐसी गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर होती रही हैं।

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