अजीत पंवार प्लेन क्रेश में आया बड़ा अपडेट जानें क्या कहा मुख्यमंत्री फडनवीस ने
महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन एनसीपी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पंवार के प्लेन क्रेश पर बड़ा अपडेट आया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विमान दुर्घटना में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की दुखद मौत की चल रही जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस सवाल का जवाब देते हुए कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने अभी तक यह मामला अपने हाथ में क्यों नहीं लिया है, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अभी दोहरी जांच चल रही है।
उन्होंने कहा, “जांच दो स्तरों पर की जा रही है – क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) द्वारा। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि CBI अभी तक इसमें शामिल क्यों नहीं हुई है। CBI को अपनी जांच आधिकारिक तौर पर शुरू करने से पहले AAIB की अंतिम रिपोर्ट की ज़रूरत होती है।”
फ्लाइट का डेटा पूरी तरह से रिकवर हो गया
पायलट सुमित कपूर को लेकर शुरुआती संदेहों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि CID ने उनके सभी वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की है।
उन्होंने आगे कहा, “पायलट से जुड़े हर बैंक खाते की जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।”
दुर्घटना की जांच के बारे में तकनीकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुष्टि की कि ज़रूरी फ़्लाइट डेटा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विमान के ब्लैक बॉक्स से सभी ज़रूरी दस्तावेज़ और डेटा पूरी तरह से रिकवर कर लिए गए हैं।
“एक शुरुआती रिपोर्ट पहले ही सौंपी जा चुकी है। आम तौर पर विमान दुर्घटना की जांच में तीन से चार साल लगते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार से किए गए विशेष अनुरोध के बाद, उम्मीद है कि अंतिम रिपोर्ट जनवरी से पहले—और बेहतर होगा कि अजीत पंवार की पुण्यतिथि से पहले—आ जाएगी। एक बार जब यह अंतिम रिपोर्ट जारी हो जाएगी, तो इससे CBI या CID द्वारा आगे की जांच के लिए ठोस सुराग मिल सकेंगे,” मुख्यमंत्री ने कहा।
कानूनी तौर पर कौन गलत है -मुख्यमंत्री फडनवीस
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि कानूनी तौर पर किसकी गलती है, और यह काम AAIB की आधिकारिक रिपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। भले ही लोगों में बहुत ज़्यादा भावनाएं हों, लेकिन कानून भावनाओं के आधार पर काम नहीं करता। जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम अदालत में कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगा। इसलिए, हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा।”
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