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गैंगस्टर अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा,एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

गैंगस्टर अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा,एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

DigitalDesk by DigitalDesk
March 28, 2023
in मुख्य समाचार
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गैंगस्टर अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा,एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
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गैंगस्टर अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा,एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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प्रयागराज। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अतीक के भाई अशरफ और सात अन्य लोगों को सबूत के अभाव में बरी किया गया है।

उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी.एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 को दोषी करार दिया है। 17 साल पुराने मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। सरकारी वकील गुलाब चंद्र अग्रहरी ने कहा कि विशेष एमपी.एमएलए अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने मामले में अतीक अहमद एक वकील सौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी ठहराया।

अतीक के भाई समेत 7 को किया बरी
अतीक के भाई खालिद अजीम यानी ​​अशरफ सहित सात अन्य को मामले में बरी कर दिया गया है। अतीक खान सौलत और दिनेश पासी को दोषी ठहराया गया है। बरी होने वालों के नाम अशरफ उर्फ ​​खालिद अजीम, फरहान, जावेद उर्फ ​​बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ ​​मल्ली, एजाज अख्तर हैं।
शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद के साथ दिनेश पासी और वकील खान सौलत हनीफ को धारा 364 ए और 120 बी के तहत दोषी करार दिया जबकि इस मामले में सात अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

बता दें राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की पिछले महीने उनके घर के बाहर दिनदहाड़े हत्या की थी। इस मामले में भी अतीक आरोपियों की फेहरिस्त में शामिल है। अतीक को मामले में पेश होने के लिये सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अहमदाबाद जेल से प्रयागराज के नैनी सेन्ट्रल जेल लाया गया था। जहां मंगलवार की सुबह उसे बख्तरबंद वाहन में कोर्ट ले जाया गया। बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को हत्या की गई थ्ळी। इस मामले में उमेश पाल को गवाही नहीं देने के लिए कई बार बार धमकी दी। 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण करा लिया गया था। इसी मामले में मंगलवार को अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ 10 आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था।
अतीक अहमद जून 2019 से अहमदाबाद के साबरमती सेन्ट्रल जेल में बंद है। जबकि अशरफ जुलाई 2020 से बरेली जेल में था। हाल ही में प्रयागराज में गवाह उमेशपाल की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के मामले में पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के साथ उसका भाई पूर्व विधायक अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन, मुस्लिम गुड्डू पुत्र असद, उमर, अली और शूटर गुलाम साबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।

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Tags: Atique Ahmed Umesh Pal
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