हस्ताक्षर किए। इसके तहत संशोधित होने के बाद चीन का ऑडिट कानून
के कार्यान्वयन के लिए नियमावली इस साल के 1 दिसंबर को लागू होगी।
इस नियमावली में 7 अध्याय और 64 अनुच्छेद शामिल हैं। संशोधन की मुख्य
बातें इस प्रकार हैं।
पहला, पार्टी के नेतृत्व पर जोर दिया गया। इसमें स्पष्ट रूप से
निर्धारित किया गया है कि ऑडिट के काम में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के
नेतृत्व पर कायम रहना जरूरी है।
दूसरा, ऑडिट पर्यवेक्षण के दायरे में सुधार किया गया। राजकोषीय
राजस्व और व्यय से संबंधित ऑडिट के दायरे और सामग्री को बेहतर बनाया
गया। सरकारी संसाधनों के प्रबंधन और इस्तेमाल को विशेष ऑडिट जांच के
दायरे में शामिल किया गया।
तीसरा, ऑडिट प्रक्रिया में सुधार किया गया। ऑडिट से जुड़े मामलों में
दखल देने वाले नियमों का पंजीकरण और रिपोर्टिंग की जीएगी। और चौथा,
ऑडिट सुधार की ज़िम्मेदारी मजबूत की गई।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)