छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बेहद रोचक मामला सामने आया है। दरअसल हुआ यह की स्टेशन मास्टर जब ड्यूटी पर थे तभी उनकी पत्नी का फोन आता है और दोनो फोन पर ही झगड़ा करने लगते हैं। पत्नी ने फोन करते ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब एक हाथ में मोबाइल तो दूसरे हाथ में ऑफिस का फोन जो होल्ड पर था। बात दोनों तरफ लगातार चल रही थी। ऑफिस वाले फोन को होल्ड पर रख स्टेशन मास्टर से पत्नी ने कहा ऑफिस से घर आ जाओ, फिर बात करूंगी। इतना सुनकर पत्नी से स्टेशन मास्टर पति ने कहा ओके, उधर दूसरी लाइन पर यह ओके शब्द सुनते ही दूसरे स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को रवाना करने का सिग्नल दे दिया और गाड़ी उस रूट पर दौड़ती चली गई जो पहले से ही प्रतिबंधित था। इससे रेलवे को करीब 3 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में रेलवे में फोन पर पत्नी से झगड़ने वाले स्टेशन मास्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
भारी पड़ा पति का पत्नी को ओके बोलना
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई
- पति-पत्नी के झगड़े में रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान
- रेलवे ने किया निलंबित तो पति ने मांगा तलाक
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले को उतनी ही गंभीरता से लिया
- कहा—’ड्यूटी के दौरान पति को इस तरह से परेशान करना मानसिक क्रूरता
पति के सामने करती थी प्रेमी से खुलकर बातें
बता दे भिलाई की रहने वाली युवती की शादी 12 अक्टूबर 2011 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। युवती का पति विशाखापट्टनम का रहने वाला है। रेलवे में स्टेशन मास्टर है। पति का आरोप है की शादी के बाद जब 14 अक्टूबर को रिसेप्शन हुआ और इस दौरान उसकी पत्नी नाखुश नजर आ रही थी। रात में पति ने उससे बात की तो उसने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लाइब्रेरियन से उसका अफेयर है। इसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी वह बन चुकी है। जिसे वह भूल नहीं सकती। पति ने इस बात की जानकारी उसके पिता को दी। लेकिन पिता ने भरोसा दिलाया कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगी। इसकी गारंटी भी ली लेकिन हालात नहीं सुधरे।
दोनों पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा अपने ससुर की बात मानकर पति ने युवती को सब कुछ भूलने के लिए कहा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालत यहां तक पहुंच गए की, पत्नी अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी से प्यार भरी बातें करने लगी। इससे बात बिगड़ी और विवाद भी बढ़ गया। बात उस रात की है जब स्टेशन मास्टर पति ड्यूटी पर था तो पत्नी का फोन आया और दोनों का फोन पर झगड़ने लगे इस दौरान प्रतिबंधित रुट पर ट्रेन चली गई।
इसके बाद पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए स्टेशन मास्टर पति ने न्यायालय में तलाक की अर्जी लगाई तो इधर पत्नी ने भी दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर दिया। भिलाई पुलिस ने पति के खिलाफ ही नहीं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पति के आवेदन को दुर्ग ट्रांसफर कर दिया गया। दुर्ग की कोर्ट से आवेदन खारिज होने पर पति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने माना, प्रताड़ित हो रहा था स्टेशन मास्टर पति
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी उसकी याचिका और इस पूरे मामले को उतनी ही गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले में टिप्पणी करते हुए यह तक कह दिया की ड्यूटी के दौरान पति को इस तरह से परेशान करना एक तरह से मानसिक क्रूरता ही माना जाएगा। इस मामले में हाई कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी मंजूर कर ली। कैस की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई थी
(प्रकाश कुमार पांडेय)