सिंधिया समर्थक जजपाल सिंह जज्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से BJP विधायक जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ हाईकोर्ट में जारी निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिका के बाद अब ग्वालियर के MP MLA कोर्ट में हाईमास्ट लाइट घोटाले पर सुनवाई शुरू होने जा रही है। इस घोटाले से शासन को 33 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ था।
- MLA जजपाल सिंह जज्जी की बढ़ी मुश्किलें
- घोटाले का केस MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर
- हाईमास्ट लाइट की खरीददारी का मामला
1999 से 2004 तक थे अशोक नगर में नगर पालिका अध्यक्ष
जजपाल सिंह जज्जी पर आरोप है कि साल 1999 से 2004 के दौरान जब वे अशोकनगर जिले की नगर पालिका अध्यक्ष थे। तब हाईमास्ट लाइट की खरीददारी हुई थी। जिसमें समाने आया था कि नगर पलिका ने 25 लाख रूपए का टेंडर, निकाला था। लेकिन ठेकेदार को इस राशि से अधिक करीब 58 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था। इस मामले की शिकायत साल 2015 में देवेंद्र ताम्रकार नामक व्यक्ति ने लोकायुक्त पुलिस संगठन में की थी। लोकायुक्त पुलिस संगठन ने शिकायत के बाद जांच के आधार पर साल 2017 में जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
हाईमास्ट लाइट खरीदी घोटाले से शासन को 33 लाख का नुकसान
अशोकनगर में हाईमास्ट लाइट खरीदी घोटाले से शासन को 33 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ था। दरअसल, बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर मे नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। वे साल 1999 से 2004 तक अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल के दौरान अशोकनगर की सड़कों को रोशन करने के लिए हाईमास्ट लाइट का टेंडर जारी किया गया था। उस समय 23 लाख का टेंडर था, लेकिन 58 लाख में जारी कर दिया गया था। इस तरह तय कीमत से दोगनी कीमत पर हाईमास्ट लाइट की खरीदी की गई थी। इस पूरे मामले की शिकायत देवेंद्र ताम्रकार नामक व्यक्ति ने साल 2015 में लोकायुक्त पुलिस से की थी।
2017 में दर्ज किया गया था जज्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला
शिकायत के बाद जांच के आधार पर लोकायुक्त पुलिस संगठन की ओर से साल 2017 में जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। लोकायुक्त पुलिस ने लोकायुक्त विशेष कोर्ट अशोकनगर में अंतिम चार्जशीट भी इस मामले में पेश की जा चुकी है। ऐसे में आगे की सुनवाई ही नहीं और उस पर अंतिम फैसला भी अब MP MLA कोर्ट को लेना होगा। दरअसल जजपाल सिंह जज्जी विधायक हैं। ऐसे में केस अशोकनगर कोर्ट से ग्वालियर MP MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस मामले की अगली 25 सितंबर 2023 को होना है। जानकारी के लिए बता दें कि सिंधिया बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है। हाईकोर्ट में चुनाव शून्य करने वाली चुनाव याचिका भी विचाराधीन है।