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2023-24 के लिए किये गये टैक्स स्लैब में बदलाव नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से होंगे लागू, इससे पहले जाने ITR फाइल करने का तरीका

DigitalDesk by DigitalDesk
February 8, 2023
in दिल्ली, बिजनेस, मुख्य समाचार
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केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में कई बदलावों की घोषणा की है। नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती शुरू की गई। बुनियादी छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। धारा 87 ए के तहत छूट को नई कर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर योग्य आय कर दिया गया है। इसका मतलब यह होगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में 7 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्तियों को प्रभावी रूप से शून्य कर का भुगतान करना होगा। नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प होगी। हालांकि, कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है। ध्यान दें कि ये बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे।

ITR जमा करने की प्रक्रिया को इनकम टैक्स फाइलिंग के रूप में भी जाना जाता है। एक टैक्सपेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ITR फाइल कर सकता है। किसी भी नौकरीपेशा या गैर- नौकरीपेशा (स्व-रोज़गार वाले) व्यक्ति, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार), कंपनियों या फर्मों द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। नए टैक्स स्लैब लागू होने के बाद आप अपना इनकम टैक्स कैसे भरें या आप अपना इनकम टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं आगे पढ़ें।

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कैसे फाइल करें आईटीआर

  • सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
  • यदि आप ई-फाइलिंग में नए है तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
  • यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो, लॉग-इन करें। लॉग-इन करने के लिए अपनी यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड दर्ज करें
  • लॉग-इन करने के बाद, स्क्रीन पर ‘e-file’ टैब के तहत ‘File Income Tax Return’ का ऑप्शन नज़र आएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहें।
  • उस असेसमेंट ईयर को चुनें जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, और “Continue” पर क्लिक करें।
  • उसके बीचे नीचे दिए गए “Online” मोड को सलेक्ट करें।
  • चुनें कि आप एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), या किस अन्य रूप में अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। ‘individual’ का विकल्प चुनें।
  • फिर “Filling Type” में जाकर 139(1)- Original Return सलेक्ट करें और फिर अपनी कैटेगरी के आधार पर वह “ITR FORM” सलेक्ट करें जिसे आप फाइल करना चाहते हैं। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
  •  इसके बाद अपना रिटर्न फाइल करने का कारण दर्ज करें।
  •  अपने बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी दर्ज करें। अगर आपने पहले ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी प्रदान कर दी है तो इसे प्री- वैलिडेट करें।
  •  फिर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा। पेज में पहले से दर्ज की हुई बहुत सारी जानकारी होगी। चेक करें कि दी गई सभी जानकारी सही है। अपने रिटर्न की समरी को कंफर्म करें और इसे वैलिडेट करें।
  • आप आधार OTP या EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) का उपयोग करके इलेक्टॉनिक रूप से या फिर ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर ITR V का साइन किया हुआ प्रिंटआउट, सीपीसी बैंगलोर के लिए भेजकर अपना टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं।
  • एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाने के बाद ITR V की रसीद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी।
  • आपके द्वारा ITR के वेरिफिकेशन के बाद विभाग उसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपकी रजिस्टर की हुई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी।यह जरूरी नहीं है कि केवल भारत सरकार की ऑफिशियल साइट से ही ITR फाइल किया जाए बल्कि कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर प्लेटफ़ॉर्म भी हैं जो ITR फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने के बदले में वे आपसे कुछ फीस वसूलते हैं।

 

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Tags: Budget 2023Decision DecisionUnion Finance Minister Nirmal Nishank
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