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लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच दिल्ली की अदालत ने दी केजरीवाल को ये बड़ी राहत

DigitalDesk by DigitalDesk
March 16, 2024
in दिल्ली, मुख्य समाचार, राजनीति, संपादक की पसंद
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Delhi Rouse Avenue Court has granted bail to Aam Aadmi Party convener CM Arvind Kejriwal
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज शनिवार 16 मार्च को को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी की ओर से दर्ज दो मामलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है।

  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी राहत
  • सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
  • कोर्ट ने 15 हजार के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने को कहा
  • दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने की थी कोर्ट से दो शिकायतें
  • शिकायतों में ईडी की नहीं दिये गये केजरीवाल को दस्तावेज
  • कोर्ट ने दोनों पक्षों को दस्तावेज पेश करने के दिए निर्देश
  • कोर्ट ने बॉन्ड स्वीकार कर केजरीवाल को दी जमानत

केजरीवाल को 15 हजार के मुचलके पर बेल

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने को कहा। वहीं शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दो शिकायतों को अदालत में दिया गया था। जिन पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से वकील रमेश गुप्ता ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि बेल बॉन्ड स्वीकार कर उनके मुवक्किल को जाने दिया जाए। वकील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर शिकायतों में ईडी की ओर से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। यह दस्तावेज भी उनके मुवक्किल को भी दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिये हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने अदालत को यह भी बताया कि बॉन्ड भर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने बॉन्ड को स्वीकार करते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आखिर जमानत दे दी।

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नियमित पेशी से छूट मिली केजरीवाल को छूट

कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान गुजारिश की थी कि बॉन्ड स्वीकार कर उनके मुवक्किल को केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही इस मामले में बहस को जारी रखा जाए। वकील गुप्ता की इस अपील पर ईडी की तरफ से पेश वकील ने इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज नहीं कराई। ऐसे में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जो समन जारी किया गया था, उस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने इन दोनों मामलों में केजरीवाल को 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख रुपये की श्योरिटी मिलने के बाद जमानत दी है।

कोर्ट में नियमित पेश होने से भी मिली छूट

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को कोर्ट में नियमित पेशी से भी छूट दे दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2024 को होगी। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर भी 1 अप्रैल के ही दिन सुनवाई होगी। जिसमें केजरीवाल ने मामले से जुड़े दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की है। बता दें दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की ओर से जांच की जा रही है। इस मामले में ईडी कई बार नोटिस जारी कर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला भी चुकी है। हालांकि कई समन के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए।

आम आदमी पार्टी ने कोर्ट पर जताया भरोसा

वहीं आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने दिल्ली कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अदालत पर उन्हें पूरा विश्वास है। नासियार ने कहा ईडी के समन के संबंध में उनका रुख स्पष्ट है कि यह समन कानून के अनुरूप नहीं हैं। समन अवैध हैं। इस मामले का फैसला अब कोर्ट करेगा और कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है।

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Tags: # Aam Aadmi Party convenercm arvind kejriwalDelhi Rouse Avenue Courtgranted bail
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