उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना…बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहारा…हर माह मिलते हैं 1,000 रुपये, जानें पूरी प्रक्रिया व पात्रता
उत्तर प्रदेश सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएँ चला रही है, जिनमें से उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना सबसे प्रमुख है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को इस योजना के तहत हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें और किसी पर निर्भर न रहें। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।
क्या है उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना?
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना उन बुजुर्गों को मासिक पेंशन प्रदान करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
इसका उद्देश्य है
वरिष्ठ नागरिकों को स्वावलंबी बनाना
उन्हें मूलभूत जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता देना
सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत पात्र बुजुर्ग को निम्नलिखित सुविधा दी जाती है।
हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता
लाभार्थी के खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भुगतान
आवेदन की स्थिति, पेंशन भेजे जाने की जानकारी SMS से प्राप्त
कौन उठा सकता है योजना का लाभ? (पात्रता)
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन के लिए निम्न पात्रता आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी
आयु 60 वर्ष या अधिक
गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
वार्षिक आय— ग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080 तक
शहरी क्षेत्र: ₹56,460 तक
सरकारी सेवा में कार्यरत न रहा हो
किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
पैन कार्ड
पहचान पत्र
आयु प्रमाण पत्र
आवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कहाँ आवेदन करें?
Integrated Social Pension Portal: sspy-up.gov.in
प्रक्रिया
सबसे पहले पेंशन पोर्टल पर जाएँ।
वृद्धावस्था पेंशन पर क्लिक करें।
“नई पंजीकरण” (New Registration) चुनें।
मांगी गई जानकारी भरें
जनपद
आवेदक का नाम
जन्मतिथि
पता
पिता/पति का नाम
श्रेणी
मोबाइल नंबर
बैंक विवरण भरें
बैंक का नाम
शाखा
खाता संख्या
IFSC कोड
आय प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करें। आवेदन स्वीकार/अस्वीकृत होने, पेंशन भेजे जाने की जानकारी आवेदक को SMS द्वारा मिलेगी।
सुविधाजनक विकल्प
आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है।
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
स्वयं ऑनलाइन / इंटरनेट कैफे के माध्यम से महत्वपूर्ण लिंक
वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन
पेंशन आवेदक लॉगिन
रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाने पर विकल्प
मोबाइल नंबर अपडेट
समाज कल्याण विभाग पोर्टल
संपर्क विवरण
समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
हेल्पलाइन नंबर: 0522-2209259
हेल्पडेस्क मेल: director.sw@dirsamajkalyan.in
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए जीवन रेखा है। हर महीने मिलने वाले ₹1,000 से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल है और पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
यह योजना बुजुर्गों को न केवल आर्थिक सहारा देती है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने की शक्ति भी प्रदान करती है।





