Saturday, March 7, 2026
  • Contact
India News
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • संपादक की पसंद
  • शहर और राज्य
    • उत्तर प्रदेश
      • आगरा
      • कानपुर
      • लखनऊ
      • मेरठ
    • छत्तीसगढ
      • जगदलपुर
      • बिलासपुर
      • भिलाई
      • रायपुर
    • दिल्ली
    • बिहार
      • पटना
    • मध्य प्रदेश
      • इंदौर
      • ग्वालियर
      • जबलपुर
      • भोपाल
    • महाराष्ट्र
      • नागपुर
      • नासिको
      • पुणे
      • मुंबई
    • राजस्थान
      • अजमेर
      • कोटा
      • जयपुर
      • जैसलमेर
      • जोधपुर
  • स्टार्टअप
  • कृषि
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • धर्म
  • ऑटो
  • सरकारी नौकरी
  • वीडियो
No Result
View All Result
India News
Home शहर और राज्य दिल्ली

हिजाब मामले में क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ?

दोनों जजों ने क्यों रखी अलग अलग राय ?

DigitalDesk by DigitalDesk
October 13, 2022
in दिल्ली
0
हिजाब मामले में क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ?
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

हिजाब मामले में क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ?
दोनों जजों ने क्यों रखी अलग अलग राय ?

शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में दोनों ही जजों की राय अलग-अलग रही। इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। तो वहीं जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय रखी है। चूंकि इस मामले में जजों की एकराय नहीं बन पाई। लिहाजा केस को अब चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है।  मामले की अगली सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी।

Related posts

Iran India relations

ईरान-भारत रिश्तों का सच: इतिहास की उन घटनाओं पर एक नजर, जो बताती हैं कि संबंध हमेशा सहज नहीं रहे

March 7, 2026
US Israel Attacks Iran Major

US-Israel Attacks Iran : ईरान में अमेरिका की बड़ी सैन्य कार्रवाई, 3000 से ज्यादा ठिकाने तबाह…जानें क्या है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी

March 7, 2026

कर्नाटक हाईकोर्ट का क्या था फैसला?

बता दें कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन कर आने पर कर्नाटक सरकार की ओर से लगाए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्क 10 दिन तक सुनने के बाद पिछले माह 22 सितंबर को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

16 अक्तूबर को रिटायर हो जाएंगे जस्टिस गुप्ता

वहीं जस्टिस गुप्ता 16 अक्तूबर को रिटायर होने जा रहे हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में मामला सुना गया है। उन्होंने कर्नाटक एचसी के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करने के पक्ष में फैसला सुनाया।

हिजाब पहनना पसंद का मामला न्यायमूर्ति धूलिया

न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। इस प्रकार, मामले को एससी की एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा उनके फैसले का मुख्य जोर विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा है। उच्च न्यायालय ने गलत रास्ता अपनाया। यह अंततः पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पसंद का मामला है। फैसले के सक्रिय हिस्से में लिखा था। मतभेद के आलोक में मामले को उचित दिशा निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।

वकीलों ने की संविधान पीठ के पास भेजने की गुजारिश

वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने से रोकने से उनकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोका जा सकता है। कुछ वकीलों ने इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की भी गुजारिश की थी। वहींए राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कहा था कि हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करने वाला कर्नाटक सरकार का फैसला धार्मिक रूप से तटस्थ था।

तो खतरे में पड़ जाएगी मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने से उनकी शिक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि कर्नाटक सरकार की ओर से तर्क दिया कि उसका 5 फरवरी 2022 का आदेश जिसने स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह धर्म तटस्थ था। यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता प्रवेश लेते समय सभी नियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी छात्र ने कई वर्षों तक हिजाब या भगवा शॉल पहनने पर जोर नहीं दिया। 20 सितंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया था कि 2022 में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा सोशल मीडिया में एक आंदोलन शुरू किया गया था। लगातार सोशल मीडिया संदेश थे. हिजाब पहनना शुरू करें। यह कुछ बच्चों द्वारा एक सहज कार्य नहीं था। वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे और बच्चे सलाह के अनुसार काम कर रहे थे।

मुस्लिम लड़कियों ने मांगी थी हिजाब पहनने की अनुमति

कर्नाटक सरकार ने पांच फरवरी 2022 को आदेश दिया कि स्कूल ऐसे कपड़े पहन कर कोई नहीं आ सकता, जिससे स्कूल कॉलेजों में व्यवस्था बिगड़े। उडुपी की सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम लड़कियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कक्षाओं में हिजाब पहन कर बैठने देने की अनुमति मांगी। 15 मार्च को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

Post Views: 311
Tags: challenging the orderHijab in educational institutionsjudges have different opinionsKarnataka High CourtpetitionsrestrictionsSupreme CourtverdictWhat is the decision of the Supreme Court in the Hijab case? What is the Karnataka High Court's decision in the Hijab case
LIVE India News

लाइव इंडिया न्यूज 2016 से आप तक खबरें पंहुचा रहा है। लाइव इंडिया वेबसाइट का मकसद ब्रेकिंग, नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, बिजनेस और अर्थतंत्र से जुड़े हर अपडेट्स सही समय पर देना है। देश के हिंदी भाषी राज्यों से रोजमर्रा की खबरों से लेकर राजनीति नेशनल व इंटरनेशनल मुद्दों से जुडी खबरें और उनके पीछे छुपे सवालों को बेधड़क सामने लाना, देश-विदेश के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण बेबाकी से करना हमारा मकसद है।

Vihan Limelite Event & Entertainment Pvt Ltd
Regd Office Flat No 1
Mig 3 E 6
Arera Colony Bhopal

Branch Office
Main Road. Tikraparaa
Raipur CG

Director Deepti Chaurasia
Mobile No 7725016291

Email id - liveindianewsandviews@gmail.com

Currently Playing

West Bengal: ममता का ‘चुनावी मास्टरस्ट्रोक’, आचार संहिता से पहले दो बड़ी योजनाओं का एलान, आज से ही बंगाल में लागू

West Bengal: ममता का ‘चुनावी मास्टरस्ट्रोक’, आचार संहिता से पहले दो बड़ी योजनाओं का एलान, आज से ही बंगाल में लागू

West Bengal: ममता का ‘चुनावी मास्टरस्ट्रोक’, आचार संहिता से पहले दो बड़ी योजनाओं का एलान, आज से ही बंगाल में लागू

मुख्य समाचार
T20 World Cup : इंग्लैंड को हराकर भारत फाइनल में, धोनी-साक्षी का मजेदार रिएक्शन वायरल

T20 World Cup : इंग्लैंड को हराकर भारत फाइनल में, धोनी-साक्षी का मजेदार रिएक्शन वायरल

मनोरंजन
बिहार में बड़ा सियासी बदलाव? राज्यसभा में Nitish Kumar, नए CM को लेकर तेज हुई चर्चा

बिहार में बड़ा सियासी बदलाव? राज्यसभा में Nitish Kumar, नए CM को लेकर तेज हुई चर्चा

बिहार

RSS Unknown Feed

  • Contact

© Copyright 2022,LIVE INDIA NEWS. All Rights Reserved | Email: Info@liveindia.news

No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य समाचार
  • शहर और राज्य
  • राजनीति
  • बिजनेस
  • संपादक की पसंद
  • मनोरंजन
  • स्टार्टअप
  • धर्म
  • कृषि

© Copyright 2022,LIVE INDIA NEWS. All Rights Reserved | Email: Info@liveindia.news

Go to mobile version