उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने राहत भरा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरक्षी नागरिक पुलिस और उससे जुड़े अन्य पदों की सीधी भर्ती–2025 में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की विशेष छूट दी गई है। अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे लंबे समय से तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों को दोबारा अवसर मिल सकेगा।
भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे 32,679 पद
सीधी भर्ती–2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष एवं महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए आवेदन करने वाले हर वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।
नियमों के तहत लिया गया निर्णय
सरकार का यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट) नियमावली–1992 के नियम–3 के तहत लिया गया है। जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में 5 जनवरी 2026 को यह शासनादेश लागू किया गया। इसका सीधा लाभ उन उम्मीदवारों को मिलेगा जो केवल उम्र सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे।
युवाओं की समस्या को समझते हुए सरकार का कदम
सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयु सीमा को लेकर सरकार से राहत की मांग कर रहे थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी और विभिन्न कारणों से कई युवाओं की उम्र सीमा पार हो चुकी थी। इसे देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया, ताकि योग्य और मेहनती उम्मीदवारों को न्यायसंगत अवसर मिल सके।
2027 चुनाव से पहले युवाओं पर फोकस
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सिर्फ भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं के बीच भरोसा मजबूत करने की दिशा में भी अहम है। रोजगार के अधिक अवसर, प्रशासनिक संवेदनशीलता और युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे आने वाले समय में पुलिस बल को भी प्रशिक्षित और अनुभवी युवा मिल सकेंगे।





