Maratha आरक्षण पर Supreme Court का बड़ा फैसला

Maratha आरक्षण पर Supreme Court का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज आरक्षण पर एक बड़ा फैसला लिया गया है. कोर्ट द्वारा बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को ख़त्म करने का फैसला सुनाया है. इस फैसले के आने के बाद से मराठी कैंडिडेट शिक्षा नौकरी आदि क्षेत्रों में आरक्षण नहीं मिला करेगा. सुप्रीम कोर्ट कि पांच जजों की टीम द्वारा यह बड़ा फैसला आज सुनाया गया है.

मराठा आरक्षण खत्म होने से होगा यह बदलाव 

आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को समाप्त करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया . इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, अब से किसी भी नए मराठी कैंडिडेट को शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिलेगा. कोर्ट ने कहा कि, इस फैसले का असर पहले हुई नियुक्तियों पर नहीं पड़ेगा , इस फैसले का असर केवल नई नियुक्तियों पर होगा.

मराठा समुदाय को पिछड़ा वर्ग मानना गलत 

यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मराठा समुदाय (Maratha Reservation) को पिछड़ा वर्ग मानकर आरक्षण देने को साफ़ गलत बताया.कोर्ट ने कहा की मराठा समुदाय को पिछड़ा मानना महाराष्ट्र राज्य कानून में समानता के अधिकार का उलंघन करने जैसा है. कोर्ट ने कहा है कि, आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया जाता है, और मराठा समुदाय पिछड़े वर्ग में नहीं आता.

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