WhatsApp Privacy Policy:व्हाट्सएप को सुप्रीम फटकार,जरुरी नहीं की लोग व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करें

supreme court on whatsapp privacy policy

Supreme Court On WhatsApp Privacy Policy: व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप को सख्त हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 और 2021 की वॉट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी सुनवाई के दौरान कहा है कि वॉट्सऐप इस बात का प्रचार करे कि यूजर्स के लिए इसकी प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करना जरूरी नहीं है।

दरअसल मेसेजिंग प्लेटफॉर्म Whatsapp की ओर से भारतीय यूजर्स के लिए प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए बदलावों की अनिवार्यता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। जहां वॉट्सऐप को फटकार लगाई गई है। वॉट्सऐप यूजर्स के लिए कंपनी की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करना जरूरी नहीं है और कोर्ट चाहता है कि यह बात सभी भारतीय यूजर्स तक पहुंचाई जाए।

मार्च में लाया जाएगा नया डेटा संरक्षण विधेयक

सुनवाई के दौरान यह तत्य सामने आया कि मार्च में संसद में एक नया डेटा संरक्षण विधेयक लाया जाएगा। अदालत ने व्हाट्सएप से कहा कि वह मीडिया में अपने हलफनामे का व्यापक प्रचार करे कि लोग फिलहाल उसकी 2021 गोपनीयता नीति का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप को 2021 में पांच अखबारों में विज्ञापन देने का आदेश दिया है ताकि मीडिया में सरकार के सामने अपने उपक्रम का प्रचार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट दो छात्रों, कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिन्होंने फेसबुक और अन्य के साथ उपयोगकर्ताओं के डेटा को व्हाट्सएप द्वारा साझा करने को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान कहा कि वह बजट सत्र में डेटा संरक्षण विधेयक पेश किए जाने के बाद व्हाट्सएप की मूल कंपनी फेसबुक और अन्य के साथ उपयोगकर्ताओं के डेटा साझा करने की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया कि डेटा संरक्षण विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र के दूसरे भाग में पेश किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दूसरे भाग में प्रशासनिक मुद्दों के तहत एक नया डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा। हमने हलफनामा दाखिल किया है।

बिल पेश होने तक करना होगा इंतजार

व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट को बिल पेश होने का इंतजार करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल पेश होने का इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है और इस बीच आसमान नहीं गिरने वाला है।

आखिर क्या है वाट्सऐप की नई पॉलिसी

वाट्सऐप का इस बार में पहले से कहना है कि नई पॉलिसी किसी भी यूजर के निजी मैसेज से छेड़छाड़ के लिए नहीं है। बल्कि इसमें यूजर का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही वाट्सऐप का यह कहना है कि जब तक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून नहीं आ जाता हम इसी तरह नई प्राइवेसी पॉलिसी के लिस यूजर्स को रिमांइडर भेजते रहेंगे।

Exit mobile version