सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है

सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। SC ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या संजय सिंह को और दिनों तक जेल में रखने की जरूरत है. कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह देखना होगा कि उसके बयान गवाहों के सामने हों. वह 6 महीने तक जेल में रहे. ईडी ने कोर्ट से कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया.

इसी साल जनवरी में ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था. इसे लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा किया था. दरअसल, मई में संजय सिंह ने दावा किया था कि ईडी ने गलती से उनका नाम जोड़ दिया है. ईडी ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में चार जगह संजय सिंह का नाम लिखा है. इनमें से तीन स्थानों पर नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हुई। इसके बाद ईडी ने संजय सिंह को सलाह दी थी कि वह मीडिया में बयान न दें, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है.

ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का आरोप है. इसी को लेकर बुधवार को ईडी उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है. दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी हुई थी. जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम आया था. हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है.

Exit mobile version