सपा नेता गुलशन यादव का मकान कुर्क गुलशन यादव का करीब 1 करोड़ का मकान कुर्क!
समजवादी पार्टी नेता की संपत्ति जब्त
उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव की संपत्ति को कुर्क करने की कारवाई शुरू हो गई है। गुलशन यादव की करबीन सात करोड़ की संपत्ति कुर्की के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दऱअसल गुलशन यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कारवाई की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगलीडर घोषित किया गया है।
समजवादी पार्टी नेता की संपत्ति जब्त
प्रशासन ने शुरू की गुलशन यादव की संपतियों की कुर्की जब्ती की कार्यवाही।
कुण्डा कोतवाल सत्येन्द्र सिंह ने ढ़ोल नगाड़े के साथ कार्यवाही की शुरुआत की ।
7,00,15,000 की संपत्ति होनी है कुर्क
जिसमे समाजवादी पार्टी का कुण्डा कार्यालय भी शामिल है
संपत्ति होगी कुर्क
पुलिस ने गुलशन यादव की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत गुलशन यादव को गैंगलीडर घोषित किया गया है. उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की की धारा 14(1) के अंतर्गत गुलशन के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है।
संपत्ति जब्त करने के पहले प्रतापगढ़ पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय के नेतृतव में ये अभियान चलाया गया। जब्ती के पहले गुलशन के प्लाट पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया और मुनादी भी करवाई गई। जब्त करी गई संपत्ति में कई लक्जरी वाहन और आवासीय जमीन भी है। इस संपत्ति को अब कुर्क किया जाएगा। जब्त की गई सपंत्ति की कीमत सात करोड़ आंकी जा रही है। इसमें एक करोड़ का मकान है जिसमें संजय यादव अपनी पत्नि सीमा यादव के साथ रहता था। इसी मकान के कैपंस में शराब का ठेका भी चल रहा था।
राजा भैया के खिलाफ लड़ा था चुनाव
गुलशन यादव ने कुंडा से राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा था। गुलशन यादव ने कुंडा के बाहुबली राजा भैया के खिलाफ 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। गुलशन ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लडा था। हांलाकि इस चुनाव में गुलशन को हार का सामना करना पड़ा। गुशलन पर कुल 50 मुकदमे दर्ज हैं।
गुलशन यादव के खिलाफ कुर्क की कार्यवाही हुई शुरू, कुंडा पुलिस ने कबारियागंज स्थित मकान को किया कुर्क। न्यायालय के आदेश का जिलाधिकारी प्रतापगढ़ करा रहे है सख्ती से पालन, कुर्क की ताबड़तोड़ कार्यवाही हुई शुरू। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय प्रतापगढ़ द्वारा उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत संपत्ति कुर्क का हुआ है आदेश।