सीरियल बम ब्लास्ट केस:- 38 दोषियों को फांसी, 11 को उम्र कैद, धमकों से दहल गया था अहमदाबाद

सीरियल बम ब्लास्ट केस:- 38 दोषियों को फांसी, 11 को उम्र कैद, धमकों से दहल गया था अहमदाबाद

गुजरात के अहमदाबाद में 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है. जिसमें 49 में से 38 दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जबकि 11 दोषियों को आखरी सांस तक कैद में रहने की सजा दी है. सभी दोषियों की वर्चुअल पेशी हुई. पेशी के दौरान सभी दोषी अगल- अलग जेल में बंद हैं.

15 फरवरी को पूरी हुई थी सुनवाई

अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले मंगलवार यानी 15 फरवरी को कोर्ट ने पूरी सुनवाई की थी. जिसमें 28 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था. वहीं विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने आज यानी 18 फरवरी को दोषियों की सजा का ऐलान किया है. स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा देने के साथ- साथ पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. इस धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों को 1- 1 लाख रुपये जबकि घायलों को 50- 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है. वहीं मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 25 हजार रुपये देने का आदेश जारी किया है.

सिलसिलेवार हुए धमाके

अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई 2008 को सिलसिलेवार धमाके हुए थे. करीब एक घंटे से ज्यादा हुए इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. यह धमाका 2002 में हुए गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किए गए थे. जिसे इंडियन मुजाहिदीन ने करवाए थे. यह मामला अदालत में पिछले 13 सालों से चलते आ रहा था. इस मामले में कुल 78 लोग आरोपी थे. जिसमें एक आरोपी को सरकारी गवाह बनाया गया था.

जेल से भागने के लिए रची थी साजिश

इस मामले में साल 2013 में कुछ आरोपियों ने जेल में 213 फीट लंबी सुरंग खोदकर भागने की कोशिश की थी. जेल तोड़ने की इस घटना की सुनवाई अभी बाकी है.

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