कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इस मामले में सजा का ऐलान सोमवार 20 जनवरी को होगा।
- कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
- ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला
- केस का मुख्य आरोपी है संजय रॉय
- सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया
- सजा का ऐलान सोमवार 20 जनवरी को होगा
पिछले साल 9 अगस्त 2024 को हुई इस जघन्य वारदात के करीब 162 दिन बाद जज ने अपना फैसला सुनाया और संजय रॉय से कहा कि वो दोषी है। उसे सजा मिलना ही चाहिए। इस फैसले के बाद पीड़िता के पिता कोर्ट में ही व्यथित होकर रो पड़े। उन्होंने जज से कहा कि उन्हें न्याय प्रणाली और आप पर पूरा भरोसा था। भरोसा कायम रखने के लिए आपका धन्यवाद।
सियालदह कोर्ट में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने अपनी टिप्पणी कहा संजय रॉय के लिए सोमवार 20 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64, 66 और 103—1 के तहत के दोषी पाया गया है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए गए अपराधी को अधिकतम सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। फैसले के समय संजय रॉय भी कोर्ट में मौजूद रहा। जिसने एक बार फिर दोहराया कि उसे फंसाया गया है। वो पूरी तरह निर्दोष है। ऐसे में जज अनिरबन दास ने कहा कि उसे सोमवार 20 जनवरी को बोलने का मौका मिलेगा।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 के प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 66 में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई शख्स किसी महिला को इस तरह से आघात पहुंचाता है। जिससे उस महिला की मौत हो जाए। लगातार निष्क्रिय अवस्था में चली जाए, तो इस तरह के मामलों में कम से कम 20 साल की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा- 103 (1) में प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 (1) के तहत प्रावधान किया गया है यदि कोई अपराधी किसी की व्यक्ति की हत्या करता है, तो उसे उम्रकैद या मौत की की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ ही संबंधित अपराधी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सीबीआई ने की मौत की सजा की मांग
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के केस के मुख्य आरोप संजय रॉय पर लगाई सभी कानूनी धाराओं के तहत कठोर सजा का प्रावधान है। पीड़ित ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से बर्बरता पूर्वक रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी, उसे देखते हुए ही इस मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आरोपी को मौत की सजा मिलने की संभावना अधिक है। वैसे भी कोलकाता के इस मामले में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के साथ ही लोगों की अपेक्षा और कानून के प्रति आस्था को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रबल संभावना है। वहीं सीबीआई की ओर से कोर्ट में सजा-ए-मौत की ही मांग की गई है।