मध्यप्रदेश सरकार की बड़ी पहल: SC महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी सावित्रीबाई फुले सेल्फ-हेल्प स्कीम, ₹50 हजार तक मिलेगा बिज़नेस सपोर्ट

मध्यप्रेदश सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के उद्देशय से एक स्कीम शुरू की है। इसका नाम “सावित्रीबाई फुले सेल्फ-हेल्प स्कीम” है। इस स्कीम को डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमिटी द्वारा मैनेज किया जाता है। ये स्कीम का फायदा प्रदेश की अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिलेगा। स्कीम के जरिए ये महिलाऐं लोन लेकर छोटे बिजनेस शुरू कर सकती हैं।

कैसे फायदा ले सकते हैं योजना का
मध्य प्रदेश में SC कैटेगरी की महिला एंटरप्रेन्योर्स को ₹15,000/- तक की मार्जिन मनी मदद (प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50%, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹50,000/-) देकर सपोर्ट करती है।
यह आर्थिक मदद उन्हें अलग-अलग सेक्टर में छोटे बिज़नेस शुरू करने में मदद कर सकती है। इस योजना के तहत पचास हजार रूपए तक प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद ली जा सकती है।

योजना का लाभ लेने के लिए क्या जरूरी है
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए

1-आवेदनकर्ता का महिला होना जरूरी है।
2-आवेदनकर्ता को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
3 आवेदनकर्ता शेड्यूल्ड कास्ट (SC) कैटेगरी का होना चाहिए, उसकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए।
4 आवेदनकर्ता पढ़ा-लिखा होना चाहिए और साथ ही अभी बेरोज़गार होना चाहिए।
5-आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कैटेगरी में होना चाहिए।
6 – आवेदनकर्ता का किसी नेशनलाइज़्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई बकाया डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए।
कैसे करे आवेदन

इस स्कीम के लिए आवेदन के लिए तीन चार सरल स्टेप अपनानी होती है
स्टेप 1: अपने ज़िले में किसी ऑनलाइन सेंटर पर जाएं।
स्टेप 2: ऑफिशियल पोर्टल: https://scwelfare.mponline.gov.in के ज़रिए अप्लाई करें।
स्टेप 3: वेरिफ़िकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें।
स्टेप 4: आवेदन जमा होने के बाद अप्रूवल और फ़ाइनेंशियल डिस्बर्समेंट का इंतज़ार करें।
इसमें जरूर दस्तावेजों में आवेदनकर्ता का पहचान,पता और उम्र का प्रूफ़ (18-55 साल) जरूरी है। इसके साथ ही जाति सर्टिफ़िकेट (SC)। साक्षरता सर्टिफ़िकेट (अगर लागू हो), बेरोज़गारी का प्रूफ़ और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सर्टिफ़िकेट होना जरूरी है।

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