यह एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जो एक्सीडेंट में मौत या डिसेबिलिटी के लिए एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी दोनों के लिए कवर देती है।
बीमा के लिए कितना प्रीमियम हर महीने देना होता है
इस बीमा के लेने वाले हर मेंबर को 20/ सालाना जमा करना होगा। स्कीम के तहत हर सालाना कवरेज पीरियड के 1 जून को या उससे पहले ‘ऑटो डेबिट’ फैसिलिटी के ज़रिए अकाउंट होल्डर के बैंक/पोस्ट ऑफिस अकाउंट से प्रीमियम काट लिया जाएगा।
कितना टाइम पीरियड कवर करता है बीमा
PMJJBY के तहत कवरेज सालाना प्रीमियम के पेमेंट पर 1 जून से 31 मई तक एक साल के लिए वैलिड है। लेकिन ये एक्सीडेंट कवर एश्योरेंस खत्म भी होता है । जिन शर्तों के तहत या जिन कंडीशन में ये बीमा खत्म या सीमित भी हो सकता है। उनमें —
1 70 साल की उम्र होने पर (जन्मदिन के करीब की उम्र)।
2 बैंक में अकाउंट बंद होना या इंश्योरेंस चालू रखने के लिए बैलेंस कम होना।
3 अगर कोई मेंबर PMSBY के तहत एक से ज़्यादा अकाउंट के ज़रिए कवर है और इंश्योरेंस कंपनी को गलती से प्रीमियम मिल जाता है, तो इंश्योरेंस कवर Rs. 2 लाख तक सीमित रहेगा। इसका फ़ायदा
ये है कि जिस व्यक्ति की बीमा है उसकी मौत होने पर- नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
4 दोनों आँखों की पूरी तरह से और ऐसी हालत में जो ठीक न हो सके या दोनों हाथों या पैरों का इस्तेमाल न कर पाना या एक आँख की रोशनी चली जाना और हाथ या पैर का इस्तेमाल न कर पाना जैसी डिसएबिलीटी की स्थिति में सब्सक्राइबर को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
5 एक आँख की पूरी तरह से और ऐसी हालत में जो ठीक न हो सके या एक हाथ या पैर का इस्तेमाल न कर पाना – सब्सक्राइबर को 1 लाख रुपये मिलेंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन कैसे करें
हिस्सा लेने वाले बैंकों के 18 साल (पूरी उम्र) और 70 साल (जन्मदिन के पास की उम्र) के बीच के पर्सनल बैंक अकाउंट होल्डर जो शामिल होने / ऑटो-डेबिट चालू करने के लिए अपनी मंज़ूरी देते हैं, उन्हें स्कीम में शामिल किया जाएगा। इसे अप्लाई करने के लिए –
स्टेप 01: PMSBY में ऑफलाइन एनरोल करने के लिए, कोई भी उस बैंक ब्रांच में जा सकता है जहाँ उसका सेविंग्स अकाउंट है या कैंडिडेट ऑफिशियल साइट: https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकता है।
स्टेप 02: एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, कैंडिडेट सभी डिटेल्स भरकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में जमा कर सकता है।
स्टेप 03: एक बार इसे सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद, सब्सक्राइबर को एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप कम सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस मिलेगा।
कॉन्टैक्ट:
स्टेट वाइज टोल फ्री नंबर -https://jansuraksha.gov.in/files/STATEWISETOLLFREE.pdf
स्कीम से जुडे सवाल औऱ उनके जवाब
किसी स्कीम को लेते समय उसे लेकर स्कीम लेने वाले में मन में कई तरह के सवाल होते है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ज्यादातर जो सवाल होते हैं
1 क्या एक्सीडेंट में मौत या विकलांगता के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने के खर्च के रीइंबर्समेंट का कोई प्रोविज़न है?
2 एनरोलमेंट फ़ॉर्म देने वाले बैंक अकाउंट होल्डर की मौत होने पर इंश्योरेंस बेनिफिट का क्लेम कौन कर सकता है?
3 क्लेम अमाउंट के पेमेंट का तरीका क्या है?
4 अगर अकाउंट होल्डर सुसाइड कर लेता है तो क्या परिवार को इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा?
5 क्या पॉलिसी के तहत बेनिफिट क्लेम करने के लिए एक्सीडेंट की रिपोर्ट पुलिस में करना और FIR करवाना ज़रूरी है? इसके अलावा
6 रोड, रेल और इसी तरह के व्हीकल एक्सीडेंट, डूबने, किसी क्राइम में मौत वगैरह के मामले में, एक्सीडेंट की रिपोर्ट पुलिस को करनी चाहिए। सांप के काटने, पेड़ से गिरने वगैरह जैसी घटनाओं के मामले में, कारण के साथ तुरंत हॉस्पिटल रिकॉर्ड होना चाहिए।
7 अगर इंश्योर्ड व्यक्ति लापता है और मौत कन्फर्म नहीं हुई है, तो क्या कानूनी वारिसों को इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा?
8-अगर किसी व्यक्ति को आंशिक विकलांगता हो जाती है, लेकिन उसकी एक आँख की रोशनी चली जाती है या एक हाथ या पैर काम नहीं कर पाता है, तो उसे क्या फ़ायदा मिलेगा?
ये स्कीम लेते समय बैंक या देने वाली संस्था इन सभी सवालों के जवाब देती है और ऊपर दिए आर्टिकल में इन सभी सवालों के जवाब हैं। इन सबसे बड़ी बात ये है कि – NRIs PMSBY के तहत कवरेज के लिए एलिजिबल हैं?