पवन खेड़ा को मिली राहत, SC से मिली अंतरिम जमानत, पीएम मोदी के पिता का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार

पवन खेड़ा को मिली राहत, SC से मिली अंतरिम जमानत, पीएम मोदी के पिता का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार

पवन खेड़ा को मिली राहत, SC से मिली अंतरिम जमानत, पीएम मोदी के पिता का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. खेड़ा को आज दिल्ली हवाईअड्डे पर विमान से उतार लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह रायपुर में आयोजित होने वाली पार्टी के 75वें सत्र में शामिल होने जा रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा के महानगर अध्यक्ष की शिकायत पर लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने सोमवार को पवन खेड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.भाजपा नेता ने सबूत के तौर पर विवादित बयान का वीडियो पुलिस को उपलब्ध कराया। पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी थी।

खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ मनु सिंघवी पहुंचे SCखेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने खेड़ा को मंगलवार तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। यानी जब तक वह नियमित जमानत के लिए आवेदन नहीं करते, तब तक पुलिस खेड़ा को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।

CJI ने हालांकि पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को सोमवार तक की राहत दी है. पीएम मोदी पर अपमानजनक बयान देने के आरोप में पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया.
बीजेपी ने कांग्रेस पर किया था हमला

पवन खेड़ा के विवादित बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही थी. बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पिता का मजाक उड़ाया है वह निंदनीय है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने पीएम पर व्यक्तिगत हमला किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि इतने बड़े पद पर साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति कैसे बैठ सकता है.

Exit mobile version