Pension News: सरकारी कर्मचारियों की मौत या दिव्यांगता पर NPS से OPS में जाना होगा आसान, सरकार ने बदली पेंशन प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु या दिव्यांगता से जुड़े पात्र पेंशन मामलों में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी यह प्रक्रिया 17 सितंबर 2025 को जारी पुराने दिशानिर्देशों की जगह लेगी। इसका उद्देश्य पेंशन मामलों के हस्तांतरण में आने वाली परेशानियों को कम करना और संबंधित पेंशनरों तथा उनके परिवारों के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना आसान बनाना है।

नया PPO जारी करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की
नई प्रक्रिया के तहत पात्र मामलों में नया पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी कार्यालयों और पेंशन अधिकारियों की होगी। नया PPO जारी होने के बाद पेंशनर को अपना पुराना प्रोविजनल पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPPO) संबंधित बैंक में जमा करना होगा। इसके बाद बैंक पुराने PPPO को लेकर उसकी जरूरी प्रतियां संबंधित अधिकारियों के पास भेजेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य पेंशन दस्तावेजों के हस्तांतरण और रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना है।

नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी
नई SOP लागू होने के बावजूद जीवन प्रमाणपत्र जमा करने का नियम पहले की तरह जारी रहेगा। पेंशनरों को हर साल नवंबर में संबंधित बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इससे पेंशन भुगतान के लिए आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहेगी। पेंशनरों को निर्धारित समय पर यह औपचारिकता पूरी करनी होगी, ताकि पेंशन संबंधी सेवाओं में अनावश्यक परेशानी न आए।

NPS की सेवाओं को डिजिटल बनाने की पहल
सरकार के अनुसार, NPS से OPS में पेंशन मामलों को स्थानांतरित करने के दौरान आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नई प्रक्रिया तैयार की गई है। इसके साथ ही NPS खाताधारकों की सुविधा बढ़ाने के लिए ‘NPS Central’ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशक रजिस्ट्रेशन, निवेश और पेंशन खाते के प्रबंधन जैसी सेवाओं तक एक साझा डिजिटल इंटरफेस से पहुंच सकते हैं।

इस प्लेटफॉर्म को NPS के तहत काम करने वाली तीन केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और वे ही इसका प्रबंधन करती हैं। हालांकि, NPS से OPS में बदलाव की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए स्वतः लागू नहीं होती; यह संबंधित नियमों और पात्रता वाले मामलों पर निर्भर करती है।

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