बिहार में भूमि सर्वे: नीतीश सरकार ने दी दस्तावेजों के लिए लोगों बड़ी राहत…योजना को लेकर जानें क्या बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग जमीन जमीन का सर्वे करा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वे को समय पर पूरा करने के साथ ही भूमि स्वामित्व के बारे में स्व-घोषणाओं यानी सेल्फ डिक्लरेशन के लिए लोगों को अधिक समय देने के निर्देश दिये हैंं। सीएम नीतीश कुमार ने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान साफ शब्दों में कहा कि लोगों को भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज जमा करते समय किसी कठिनाई न हो।
सीएम ने दिए अधिकारियों को ये निर्देश
‘चल रही भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया समय पर हो पूरी’
‘भूमि स्वामियों को विभाग दे अभी और समय’
‘स्व-घोषणा जमा करने के लिए देना चाहिए अधिक समय’
‘वरिष्ठ अधिकारी राज्य में चल रहे सर्वेक्षण कार्यों का करें नियमित निरीक्षण’
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाए। हालांकि विभाग की ओर से भूमि स्वामियों को स्वयं घोषणा जमा करने के लिए और अधिक समय देना चाहिए। इसके सीएम ने अतिरिक्त म्यूटेशन और जमाबंदी रजिस्टर जैसे दूसरे कार्यों को समानांतर रुप से जारी रखे जाने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारी राज्य में चल रहे सर्वेक्षण कार्यों का समय समय पर नियमित निरीक्षण करें।
बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यह निर्देश ऐसे समय में आए हैं। जब यह अटकलें लगाई जाने लगी थी कि सरकार जमीन पर स्तर पर आने वाली बाधाओं और रुकावटों को देखते हुए सर्वेक्षण की समयसीमा का आगे बढ़ा सकती है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जुलाई 2025 की समय सीमा का लक्ष्य रखा है।
राज्य के मुखिया ने कहा दरअसल विशेष सर्वेक्षण और निपटान का मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि विवादों के मामलों को कम करना है। राज्य सरकार की ओर से भूमि विवादों के मामलों को कम करने के लिए पहले भी कई कदम उठाए।
आखिर क्या है भूमि सर्वे
दरअसल, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में जमीन से जुड़े विवाद को कम करने के लिए सर्वे कराये जाने का फैसला लिया था। पिछले दिनों 20 अगस्त से राज्य में जमीन का सर्वे शुरू किया गया है।
क्या करना होगा? जिससे हो जमीन का सर्वे
बिहार राज्य में जमीन सर्वे के लिए सरकार की ओर से कुछ नियम तय किये गए हैं। इस दौरान इन नियमों का पालन करना जरुरी किया गया है। वहीं सर्वे के समय कुछ दस्तावेज भी तैयार रखना होंगे। जिसमें जमीन की रसीद चाहे किसी के भी नाम हो। रजिस्ट्री की कॉपी। जमीन का नक्शा, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन के लिए सेल्फ डेक्लेरेशन पत्र देना जरुरी होगा। वहीं जमाबंदी संख्या की विवरणी और मालगुजारी के साथ रसीद संख्या साल के साथ खतियान की नकल उपलब्ध हो तो और दावाकृत जमीन से जुड़े दस्तावेजों की सूची भी साथ में पेश करना होगी। सक्षम न्यायालय का अगर आदेश हो तो आदेश की मूल कॉपी, आवेदनकर्ता या हितग्रामी का यानी मृतक का वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र आप सही वारिस हैंं और आप ही के नाम पर ही जमीन होना चाहिए। उसके लिए संबंधित प्रमाण पत्र देना जरुरी है।