New Tax Bill: बजट 2025 पेश करते हुए बीते सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अगले हफ्ते न्यू टैक्स बिल आएगा और अब इसे लेकर ताजा अपडेट आया है, जिसके मुताबिक शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है.
- शुक्रवार को होगी मोदी सरकार की बैठक
- मिल सकती है New Tax Bill मंजूरी
बजट 2025 में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स बिल का किया था ऐलान
संसद में 1 फरवरी मोदी 3.0 के बजट 2025 Budget 2025 को पेश करते हुए पिछले दिनों केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने कहा था कि अगले सप्ताह न्यू टैक्स बिल New Tax Bill संसद में पेश किया जाएगा। अब इस बिल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त मामले से जुड़े सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार 7 फरवरी को होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में नए आयकर बिल को मंजूरी दी जा सकती है।
लोकसभा में सोमवार को होगा पेश
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करते हुए न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर जानकारी दी थी। अब मंत्रालय से जुड़े सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार को इस बिल को कैन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल सकता है। खबर निकलकर सामने आई है कि शुक्रवार 7 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही। इस बैठक में न्यू इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही सोमवार 10 फरवरी को लोकसभा में इस बिल को पेश किया जा सकता है।
New Income Tax Bill में नहीं होगा कोई नया टैक्स
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की ओर से पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि नए इनकम टैक्स बिल New Income Tax Bill 2025 में किसी भी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होगा। बल्कि न्यू इनकम टैक्स बिल में सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत और आसान बनाए जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार इस बिल में मौजूदा आयकर कानून में कई नए सुधारों का प्रावधान किया जाएगा। वहीं कई आर्थिक अपराधों के लिए सजा को कम करने का भी प्रावधान हो सकता है। दरअसल केन्द्र सरकार का उद्देश्य इस बिल के जरिए आम करदाता के लिए टैक्स सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाना और Income Tax Act 1961 को आसान ही नहीं स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है।
क्या है न्यू टैक्स रिजीम
- 0–4 0 प्रतिशत
- 4–8 5 प्रतिशत
- 8–12 10 प्रतिशत
- 12–16 15 प्रतिशत
- 16–20 20 प्रतिशत
- 20–24 25 प्रतिशत
- Above 24 30 प्रतिशत
क्या था ओल्ड टैक्स रिजीम
- 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर- 0 प्रतिशत
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर- 5 प्रतिशत
- 05 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय- 20 प्रतिशत
- 10 लाख से अधिक की आय पर-30 प्रतिशत
गौरतलब है कि मौजूदा समय में ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 10 लाख से अधिक की कमाई पर 30 प्रतिशत आयकर की व्यवस्था है जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत आयकर की व्यवस्था की गई है। वहीं 12 लाख तक की इनकम पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है।
(प्रकाश कुमार पांडेय)