लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत दी है। मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। बता दें सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास में दोषी करार दिया गया था। साथ स्थानीय अदालत ने उन्हें इसी साल 11 जनवरी को दस साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया था।
- एनसीपी सांसद को मो.फैजल को मिली राहत
- क्या राहुल को भी मिलेगी राहत
- हत्या के प्रयास मामले में हुई थी सजा
- केरल हाईकोर्ट ने किया कनविक्शन रद्द
बता दें मोहम्मद फैजल को लेकर ये फैसला ऐसे समय आया है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये फैसला राहुल गांधी के मामले में भी अहम साबित हो सकता है। राहुल अपने को सूरत कोर्ट से मिली सजा को यदि ऊपरी अदालत में चुनौती देते हैं और कोर्ट से उनका कनविक्शन रद्द हो जाता है तो ऐसे में राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल होने की संभावना है। बता दें जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाती है। इसी कानून के तहत सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द की गई है।
फैजल को केरल हाईकोर्ट से मिली राहत
दरअसल मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनका कनविक्शन रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उपचुनाव भी रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद फैजल ने अपनी सदस्यता बहाली के लिए लोकसभा सचिवालय से मांग की थी। जिसमें उनकी संसदी बहाल करने की सिफारिश की थी इसके बाद आखिरकार लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है।





