राजस्थान में बीजेपी विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। विधायक कंवर लाल मीणा को कोर्ट से सजा मिलने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने जिस मामले में सजा दी है वो तकरीबन बीस साल पुराना है। हालांकि कंवर लाल मीणा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी कंवर लाल मीणा की अपील पर पहले उन्हें सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
- बीजेपी विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द
- विधायक कंवर लाल मीणा को कोर्ट से तीन साल की सजा
- सजा मिलने के बाद विधायक को किया अयोग्य घोषित
- 20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने मीणा को सजा
- सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली मीणा को राहत
राजस्थान के बांरा जिले की अंता विधानसभा सीट से विधायक रहे मीणा को जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी तो फिर विधानसभा अध्यक्ष ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया। मीणा को बीस साल पुराने मामले में तीन साल की सजा हुई है।
दऱअसल कंवर लाल मीणा का मामला राजस्थान की सियासत में गर्माने लगा। मीणा की सदस्यता रद्द नहीं करने पर कांग्रेस ने विरोध प्रर्दशन की चेतावनी दी थी। कांग्रेस ने विधायक रफीक खान ने कहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे क अंदर रद्द कर दी गई थी लेकिन कंवर लाल मीणा को बचाया जा रहा है। वहीं राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को जमकर घेरा। डोटासर ने लिखा कि सत्य मेव जयते।
कांग्रेस पार्टी के भारी दबाव और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कंपेट्ट आफ कोर्ट की अर्जी देने के बाद कंवर लाल मीणा को अयोग्य घोषित किया गया। नियमों के मुताबिक विधायक कंवर लाल मीणा को कोर्ट ने जैसे ही सजा सुनाई उनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए थी। लेकिन बीजेपी अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में लगी है। इस मामले के 23 दिन बाद विधानसभा स्पीकर ने सदस्यता रदद की है। प्रकाश कुमार पांडेय