क्या है मीना मस्जिद का मामला ?
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अभी सुलझा नहीं, लेकिन एक दूसरे मामले में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी मीना मस्जिद को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें न्यायालय से हिंदूवादी संगठनों ने यह अपील की है कि मीना मस्जिद को ध्वस्त कराया जाए। हिंदूवादी संगठनों ने मीना मस्जिद को अवैध बताया है। क्या है मीना मस्जिद का मामला आइये हम आपको बताते हैं।
अतिक्रमण कर बनाई मस्जिद!
दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित मस्जिद को ठाकुर केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित बताया है। अदालत में दावा किया गया है कि यह मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। हाल ही में इस पर नया निर्माण भी किया गया है जो कि गलत है। अदालत से इसे हटाने की मांग की है। महासभा के कोषाध्यक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रस्तुत किए गए वाद में कहा है कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और शाही ईदगाह को अतिक्रमण के रूप में खड़ा किया।
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मंदिर के पूर्वी हिस्से में बनाई कथित मीना मस्जिद
औरंगजेब के वंशजों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पूर्वी सीमा पर कथित मीना मस्जिद बनाई थी। जो गलत है। इसे इस जमीन से हटाया जाए। इसे लेकर किए गए दावे में उनकी ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा मीना मस्जिद के सचिव को पार्टी बनाया गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले से ही शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर अवैध बनी हुई है। वहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि के डीजल रेल बस स्टेशन के समीप बनी मीणा मस्जिद भी अवैध है। उन्होंने बताया कि करीब 500 वर्ग गज में बनाई गई मीना मस्जिद भी भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर जगह जगह मस्जिद बनाई गई हैं।
पुजारियों के क्वार्टर तोड़ने का प्रयास
बता दें पिछले दिनों जन्माष्टमी के अवसर पर लोग जब मंदिर पहुंचे तो यह जानकारी हुई कि दूसरी मस्जिद में निर्माण कार्य भी शुरू कराया हुआ है। मस्जिद पर नव निर्माण चल रहा था। यह लोग श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पुजारियों के क्वार्टर को तोड़कर मस्जिद बनाना चाहते थे।
मस्जिद पर निर्माण कार्य रोकना जरुरी
दिनेश शर्मा का कहना है मीना मस्जिद पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसे रोकना जरुरी है। वहीं सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में पार्टी बनाये गए सुन्नी वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी के उपस्थित न रहने के चलते कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली 30 नवंबर दे दी। वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी के केस में जिला जज राजीव भारती की अदालत में रिवीजन पर सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ताओं ने बताया कि अब अदालत में इस केस में 10 नवंबर को सुनवाई होगी।