मथुरा। मथुरा की स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले में अपना फैसला दिया है। अदालत ने विवादित परिसर का ज्ञानवापी की ही तर्ज पर सर्वे करवाने का आदेश दिया है। हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के दावे पर सुनवाई करते हुए सिविल जज तृतीय सोनिका वर्मा ने यह आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
- मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर चल रहा है विवाद
- सिविल जज तृतीय की अदालत में था मुकदमा
- जज ने दिया सर्वे का आदेस
अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि कोर्ट ने अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी के ज्ञानवापी की तरह ही अब ईदगाह का भी सर्वे होगा। दुबे ने कहा कि परिसर का सर्वे 2 जनवरी से शुरू होगा और मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी तय की गई है।
जानिए, क्या है पूरा मामला
बता दें कि याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। अब इस मामले में 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तब तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट भी पेश करनी होगी.