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कोर्ट की शरण में केजरीवाल, मांगी गिरफ्तारी से राहत, आखिर समन पर ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे केजरीवाल ?

DigitalDesk by DigitalDesk
March 21, 2024
in दिल्ली, मुख्य समाचार, राजनीति, स्पेशल
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ED cm Liquor Policy Enforcement Directorate
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आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग कोर्ट से की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोर्ट में दायर की अपनी याचिका में कहा है कि वे दिल्ली शराब नीति मामले की जांच में जांच ऐजेंसियों का सहयोग को तैयार हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका जाए। बता दें प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को इस केस में आज गुरुवार 21 मार्च को 9वीं बार समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है।

  • क्या केजरीवाल को सता रहा है गिरफ्तार का डर
  • ईडी ने जारी किया था केजरीवाल को 9वां समन
  • 21 पेश होना था केजरीवाल को ईडी के सामने पेश
  • कोर्ट ईडी को दिया जवाब पेश करने का समय
  • ईडी की गुहार— केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर ईडी से उसका रुख स्पष्ट करने को कहा है, जिसमें ईडी ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है। वहीं ईडी की ओर से दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

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गिरफ्तारी से बचने की कवायद

दरअसल केजरीवाल की याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी को इस संबंध में जवाब पेश करने के लिए अब दो सप्ताह का समय दिया है। बता दें अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों जारी ईडी समन के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी की ओर से जारी 9वें समन में उनसे धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए केजरीवाल को गुरुवार 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले में केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए और कहा याचिका में कई मुद्दे उठाए गए हैं। जिनमें यह भी शामिल है कि क्या कोई राजनीतिक दल धन शोधन रोधी कानून के दायरे में आता है। वहीं कोर्ट ने आप नेता से यह भी पूछा कि वे समन का पालन करते हुए पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक होने पर उनके क्लाइंट को पकड़ने की एजेंसी की मंशा स्पष्ट है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले माह की 22 तारीख को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश होने से लगातार इनकार किया है।

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Tags: # Aam Aadmi Party convener#Delhi High Court#Delhi Liquor PolicyChief Minister Arvind KejriwalEnforcement Directorate
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