Bihar Bidhansava Election 2025 के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD नेता लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। ये झटका उनको दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court से मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव Lalu Prasad Yadav की याचिका को खारिज कर दी है। याचिका में लालू प्रसाद यादव ने लैंड फार जॉब Land For Job केस से अपना नाम हटाने की लिए लगाई थी।Bihar Bidhansava Election 2025 के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD नेता लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। ये झटका उनको दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court से मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव Lalu Prasad Yadav की याचिका को खारिज कर दी है। याचिका में लालू प्रसाद यादव ने लैंड फार जॉब Land For Job केस से अपना नाम हटाने की लिए लगाई थी। लालू प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर लैंड फॉर जॉब केस को रद्द कराना चाहते थे। कोर्ट ने उनकी इस मांग को नहीं माना। साथ ही ये भी कहा कि CBI इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। लालू प्रसाद यादव के कपिल सिबब्ल ने कोर्ट में दलील पेश कीं। सिबब्ल ने कहा कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना की , सीबीआई ने पूछताछ के पहले जरूरी कानूनी कारवाई पूरी नहीं की। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। गौरतलब है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जॉब के बदले जमीन मामले में मुकदमा चल रहा है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवार ने लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी दी और उसके बदले में लोगों से जमीन ली।