केजरीवाल ने लगाई जेल से निकाले की गुहार , जज ने कहा ई मेल करें
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को जेल से निकालने की गुहार कोर्ट में लगाई है। केजेरीवाल ने अदालत से ये गुहार तब लगाई जब उनके साथी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। केजरीवाल ने कोर्टे जमानत को मांगी है साथ ही अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दे दी है।
सिसोदिया की जमानत के बाद की अपील
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ दिया डी वाई चंद्रचूड के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि सेक्शन 45 के तहत तीन जमानत आदेश है और ये याचिका बिना सेक्शन 45 के ही। इस पर CJI ने कहा कि मेल भेजें।
दरअसल केजरीवाल के करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और जमानत देते समय कोर्ट ने कहा कि वो 17 महीनों से जेल में बंद है साथ इस मामले में जल्दी ट्रायल शुरू होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अदालत का मानना है कि इससे स्पीडी ट्रायल के मौलिक अधिकार का उलंल्घन हो रहा है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में सिसोदिया को जमानत दे दी।
केजरीवाल को मिली थी 21 दिन की अंतरिम जमानत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अलग अलग मामलों में सीबीआई और ईड न गिरफ्तार किया है। केजरीवाल को चुनावों के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। 12 जुलाई को ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी , लेकिन सीबीआई के मामले में उनको अभी तक जमानत नहीं मिली। केजरीवाल पर आरोप है कि शराब कारोबियों को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने शराब नीति में बदलाव किया था।