जानें क्या हुआ इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव…
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सस्ते होंगे सोने चांदी के गहने
लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ा दिया गया है। वित्तमंत्री ने बताया इसे 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस व्यवस्था में करीब तीन लाख तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत टैक्स वसूल किया जाएगा। जबकि 7 से 10 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत की दर से आय कर जमा करना होगा। इसके बाद 10 से 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकल पर सरकार 15 फीसदी की दर से आयकर वसूलेगी। वहीं 12 से 15 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वित्तमंत्री ने बताया कि 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर वसूल किया जाएगा।
टैक्स रिजीम में बड़ी छूट का ऐलान
- अब 15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत से अधिक नहीं लगेगा टैक्स
- 0-3 लाख सालाना कोई टैक्स के नहीं
- 03-07 लाख सालाना 5 प्रतिशत टैक्स
- 07-10 लाख सालाना 10 प्रतिशत टैक्स
- 10-12 लाख सालान आय में 15 प्रतिशत टैक्स
- 12-15 लाख सालान आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
- 15 लाख से ऊपर सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स
सस्ते होंगे सोना -चांदी के गहने
- सोना चांदी पर घटी कस्टम ड्यूटी
- पहले 11 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी थी जो अब 6% होगी
- 25 क्रिटिकल मिनरल्स को किया कस्टम ड्यूटी फ्री
- सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6%,
- प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी 6.4%
- अमोनियम नाइट्रेट पर बढ़ाई कस्टम ड्यूटी
- अमोनियम नाइट्रेट पर7.5% से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की
लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कुछ चीजों को सस्ता करने की घोषणा की है। कैंसर के उपचार के लिए तीन और दवाओं पर कस्टम से ड्यूटी हटा दी है। इससे अब कैंसर की दवाओं के दाम कम होंगे। वहीं मोबाइल फोन और संबंधित पार्ट्स के साथ चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इतना ही नहीं 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर से भी सीमा शुल्क में छूट दी है। इसके साथ ही कुछ ब्रूड स्टॉक और झींगा के साथ मछली फ़ीड पर भी सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।