ज्ञानवापी (Gyanvapi) मामले में आज फैसला टाल दिया गया है। अब मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और कथित शिवलिंग (Gyanvapi Shivling) की पूजा-अर्चना की अनुमति देने संबंधी याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक अदालत 14 नवंबर को अपना फैसला भी सुना सकती है।
इस वजह से टली आज की सुनवाई
इससे पहले वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत कथित शिवलिंग के मामले पर आज (8 नवंबर) को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) की छुट्टी होने की वजह से इसे 14 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्मेंट एडवोकेट सुलभ प्रकाश ने बताया कि संबंधित जजों की छुट्टी होने की वजह से अब फैसला 14 नवंबर को सुनाया जाएगा।
27 अक्टूबर से फैसला सुरक्षित
हिन्दू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने मीडिया को बताया कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत में 27 अक्टूबर को आखिरी सुनवाई हुई थी। इसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
याचिका में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की बात
जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष की ओर से याचिका में कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने के साथ-साथ मुस्लिमों के विवादित परिसर में प्रवेश वर्जित करने की बात कही गई थी। इससे पहले, इसी साल मई में अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) और श्रृंगार गौरी परिसर (Shringar Gauri) का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था।