के कविता को SC से राहत नहीं अगली सुनवाई 24 मार्च को

k kavita

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा। याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को चुनौती देते हुई लगाई गई है।

कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी के समन पर तत्काल रोक लगाने की कविता की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस पर 24 मार्च को सुनवाई करेगी। कविता तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य भी हैं।के कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एजेंसी ने उससे 11 मार्च को पूछताछ की थी और उसे 16 मार्च को फिर से पेश होने को कहा गया है।

के कविता ने ईडी का समन बताया कानून के खिलाफ

खंडपीठ के समक्ष ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान, कविता के वकील ने याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि ईडी द्वारा याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए समन जारी करना, एक महिला होने के नाते, पूरी तरह से कानून के खिलाफ था।

कविता का दावा है कि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है और समन सीआरपीसी की धारा 160 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी महिला को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर गवाह के रूप में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां वह रहती है। कविता को दिल्ली में ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, कथित तौर पर इस मामले में एक गिरफ्तार व्यक्ति से उसका सामना कराने के लिए के कविता को दिल्ली बुलाया जा रहा है।

के कविता के वकील का तर्क है कि- ईडी ने उसे उपस्थिति के लिए बहुत कम समय का नोटिस दिया और उसके आवास पर पूछताछ करने या परीक्षा की तारीख बढ़ाने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। .

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