दिल्ली की दमघोंटू हवा…जानें क्या है GRAP-2, इससे कैसे कम होगा दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP-2 मंगलवार 22 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। GRAP-2 के लागू होते ही दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं दिल्ली में अब डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही बढ़ती वाहन संख्या को कम करने के लिए पार्किंग फीस को भी बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने लागू किया GRAP-2
जनरेटर पर लगाया बैन
पार्किंग फीस बढ़ायी और मेट्रो के राउंड भी बढ़े
सुबह ऑफिस निकलने वाले कर्मचारी प्रदूषण से परेशान
मास्क पहनकर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे
मास्क फिर बना दिल्ली वालों की दिनचर्या का हिस्सा
ठंड का मौसम अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जहरीली होती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के आसामान में इन दिनों धुंध छाई नजर आ रही है। तमाम जगहों पर बढ़ता प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। विभाग के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 300 के पार पहुंच गया है। इसे देखते हए अब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन सीएक्यूएम की ओर से पहले जहां GRAP-वन को लागू किया गया था तो वहीं अब मंगलवार 22 अक्टूबर की सुबह आठ बजे से GRAP-2 लागू कर दिया गया है। GRAP-1 के बाद GRAP-2 के लागू होने के पर दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।
प्रदूषण के स्तर बढ़ने ने मार्निंग वॉक करने वाले लोगों को ही नहीं सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है। अब लोग कोरोना काल की तरह मास्क पहनकर घर से निकल रहे हैं। वहीं लोगों की आंख में जलन के साथ ही साथ खांसी और जुकाम की भी शिकायत लेकर अपताल पहुच रह हैं।
निम्नस्तर पर जा सकता है दिल्ली का AQI लेवल
मौसम विज्ञान विभाग की मानों तो दिल्ली-NCR को फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI और अधिक खराब होगा। प्रदूषण का लेवल 301-400 तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक से अधिक सावधानी बरतें। मौसम विभाग की मानें तो ऐसा मौसम की खराब स्थिति के साथ हवा के न चलने की वजह से हो सकता है।। अब जब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन सीएक्यूएम की ओर से भी दिल्ली-NCR में ग्रैप-2 लागू कर दिया गया है तो कई तरह के दिशा-निर्देश भी दिए हैं। इनका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
दिल्ली की हवा में बढ़ता प्रदूषण
हवा की गुणवत्ता हुई खराब
सीएक्यूएम ने लागू किया ग्रेप का दूसरा चरण
सीएक्यूएम की ओर से लागू करने के आदेश जारी
दिल्ली-NCR में GRAP-2 लागू किया
सुबह 8 बजे से पूरी दिल्ली में जीआरएपी दो को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही इससे पहले लागू जीआरएपी वन के जो कदम पहले से लागू हैंं, वे भी इस दौरान जारी रहेंगे।
ग्रैप के दूसरे चरण में रहेंगी ये पाबंदियां?
दिल्ली-NCR में डीजल जनरेटर को चलाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अस्पताल, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर दूसरी जगहों पर डीजल जनरेटर के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बता दें दिल्ली-NCR में निजी वाहनों का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। ऐसे में सड़क पर वाहनों की संख्या नियंत्रित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया गया है।
निजी वाहनों के उपयोग में कमी के चलते सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों के साथ मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। मेट्रो के दिन भर में फेरों को भी बढ़ाया जाएगा। जिससे दिल्लीवासियों को परेशानी न हो।
RWA Resident Welfare Association की ओर से सिक्योरिटी गार्ड को हीटर दिये जाएंगे। जिससे वे गर्माहट के लिए कूड़ा और लकड़ी या कोयले को न जलाएं। सड़कों की हर दिन साफ-सफाई के साथ पानी का छिड़काव किया जाएगा। साथ अलावा फैक्ट्रियों में केवल उचित प्रकार के ईंधन के इस्तेमाल की ही अनुमति होगी।
(प्रकाश पांड़े)