दिल्ली आबकारी घोटाला: ED के समन का केजरीवाल ने नहीं किया सम्मान, अब कोर्ट ने दिए ये निर्देश

Delhi Rose Court Avenue ED sent summons to CM Arvind Kejriwal in excise scam

लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने समन से बचने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर नया समन जारी किया है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी के समन की अनदेखी करने पर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया है।

ईडी की ओर से गुरुवार को पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ईडी मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत लगातार कई समन भेज चुकी है, लेकिन वे अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। यह भी कहा गया है कि ईडी की जांच में केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा ईडी ने केजरीवाल को करीब 8 बार समन भेजे। जिनका पालन नहीं किया गया। ऐसे में दिल्ली की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिये गये हैं। ईडी ने एक दिन पहले बुधवार 6 मार्च को अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। जिसमें कई मामलों में लापरवाही बरतने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने के निर्देश दिये हैं।

मांगी केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के सामने शिकायत दर्ज कर केजरीवाल को पिछले दिनों जारी किए गए कई समन का पालन नहीं करने के लिए केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। ईडी की ओर से कोर्ट में कहा कि ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी की ओर से भेजे गए सभी समन का सम्मान नहीं करने से संबंधित है। ईडी की ओर से इससे पहले एक स्थानीय अदालत में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग गई की थी। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन में शामिल नहीं हुए थे।

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