चुनाव तारीखों के एलान के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया से चुनाव कार्यक्रम की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ प्रदेश भर में आचार संहिता लागू कर दी गई है। अगले 24 घंटे सभी जिलों में कंट्रोल रूम शुरू होगा। जहां से मॉनिटरिंग की जाएगी। प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों से पोस्टर बैनर हटाए जाएंगे। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद रहेंगा सीबीजील ऐप के जरिए शिकायतें प्राप्त होंगी। चुनाव आयोग की दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी
मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस
- 17 नवंबर को एक चरण में मतदान
- मप्र में आचार संहिता लागू
- 3 दिसंबर को होगी मतों की गिनती
- चुनाव के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को होगी जारी
- नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर को होगी
- नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी
- नाम वापस लेने की अंतिम तारीख दो नवंबर होगी
- विधानसभा का कार्यकाल छह जनवरी को खत्म होगा
- 5 दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया होगी पूरी
- मप्र में आचार संहिता लागू
- मध्य प्रदेश चुनाव के लिए तैयार
- राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी की पूरी
- अनुपम राजन ने ने दिया चुनावी तैयारी का ब्यौरा
- 21 अक्टूबर को चुनाव का गजट नोटिफिकेशन
- 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल
- 31 अक्टूबर को नामांकन की स्क्रूटनी
- 2 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे
घर से डाल सकेंगे वोट
80 साल से ज्यादा 40 फ़ीसदी बुजुर्ग और दिव्यांग घर से वोट डाल सकेंगे। वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों अधिकारियों को भी पोस्टल बैलट की सुविधा मिलेगी। 12 लाख से अधिक मतदाताओं को पोस्टल वैलेट की सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था के अनुसार मतदान स्थल पर ही कर्मचारियों को वोटिंग की अनुमति रहेगी।
17 हजार संवेदनशील बूथ
प्रदेश में 17000 से अधिक संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। जिन्हें कलेक्टर और एसपी ने वेरीफाई किया। 1 लाख 70 हजार लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है। इस दौरान प्रदेश भर में 2 लाख 45 हजार में से 150000 हथियार जप्त किए गए हैं। 24 करोड़ कैश 22 करोड़ ड्रग्स और 12 करोड़ के बहुमूल्य धातु जब्त की गई है।
फ्लाइंग स्कार्ट और सर्विलांस टीम सक्रिय
मध्यप्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्कार्ट और सार्विलांस की तीन-तीन टीम आज से ही सक्रिय कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया मंत्री और विधायकों पर पर लागू हर संहिता सरकारी दौरे के अलावा सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। सरकारी वाहन, हेलीकॉप्टर सहित अन्य सुविधाओं पर प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। कोई नई घोषणा। मंत्री वादा और राशि नहीं जारी कर पाएंगे।





