2023-24 के लिए किये गये टैक्स स्लैब में बदलाव नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से होंगे लागू, इससे पहले जाने ITR फाइल करने का तरीका

File ITR

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में कई बदलावों की घोषणा की है। नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती शुरू की गई। बुनियादी छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। धारा 87 ए के तहत छूट को नई कर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर योग्य आय कर दिया गया है। इसका मतलब यह होगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में 7 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्तियों को प्रभावी रूप से शून्य कर का भुगतान करना होगा। नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प होगी। हालांकि, कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है। ध्यान दें कि ये बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे।

ITR जमा करने की प्रक्रिया को इनकम टैक्स फाइलिंग के रूप में भी जाना जाता है। एक टैक्सपेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ITR फाइल कर सकता है। किसी भी नौकरीपेशा या गैर- नौकरीपेशा (स्व-रोज़गार वाले) व्यक्ति, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार), कंपनियों या फर्मों द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। नए टैक्स स्लैब लागू होने के बाद आप अपना इनकम टैक्स कैसे भरें या आप अपना इनकम टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं आगे पढ़ें।

कैसे फाइल करें आईटीआर

 

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