शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू (Byjus) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपए के बकाया के सेटलमेंट को मंजूरी देने वाले दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) के आदेश पर भी रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने NCLAT के फैसले के खिलाफ अमेरिकी लेंडर ग्लास ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर बायजू को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने BCCI को समझौते के तहत बायजू से मिले 158.9 करोड़ रुपए अलग खाते में रखने का निर्देश दिया है।
*NCLAT का आदेश स्थगित
NCLAT ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द कर दिया था और BCCI के साथ बकाया भुगतान के समझौते को मंजूरी दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को स्थगित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश के खिलाफ अमेरिकी लेंडर ग्लास ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर बायजू को नोटिस जारी किया है। ग्लास ट्रस्ट ने बायजू और BCCI के बीच हुए समझौते का विरोध किया है।
*BCCI को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को निर्देश दिया है की बायजू से मिले 158.9 करोड़ रुपये को एक अलग खाते में रखा जाए।
*अंतराष्ट्रीय याचिका की थी दायर
ग्लास ट्रस्ट ने अमेरिका के डेलावेयर बैंकप्टसी कोर्ट में भी राहत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन वहां की कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
*सुनवाई की अगली तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त 2024 निर्धारित की है।