पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी…राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, पूर्व WFI अध्यक्ष और विनोद तोमर को मिली राहत

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “जो कुछ होना है, वह भगवान राम की इच्छा के अनुसार ही होगा।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला
बरी होने के बाद बोले- जो होगा, भगवान राम की इच्छा से होगा
पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी
यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह बरी

महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी आरोपों से मुक्त कर दिया।
सोमवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। यह मामला महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद दर्ज किया गया था और पिछले कुछ वर्षों से देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ था।

फैसला आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “जो कुछ होना है, वह भगवान राम की इच्छा के अनुसार ही होगा।” उनके इस बयान की राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा हो रही है। यह मामला महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोपपत्र पेश किया था। अब अदालत के फैसले के साथ इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को कानूनी राहत मिल गई है।

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