केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में थरूर को सभी आरोपो से बरी कर दिया है. सुनंदा पुष्कर दिल्ली की एक होटल में मृत पाई गई थी, जिसमें बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर पर मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर मामला दर्ज किया था.
मामले में एक पाकिस्तानी पत्रकार का नाम भी सामने आया था. दिल्ली पुलिस ने थरूर पर ऐसा मामला बनाया था कि अगर शशि थरूर आरोपी पाए जाते तो उन्हें 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती थी. लेकिन आज दिल्ली की अदालत ने शशि थरूर को बरी कर दिया है.
थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
बता दें कि पूर्व केंन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था. सुंनदा का शव दिल्ली की एक फाइव स्टार होटल में पाया गया था, जिसमें बाद पुलिस ने मामले में थरूर को आरोपी बनाया था. मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसमें बाद आज कोर्ट ने शशि थरूर को सभी मामले में बरी कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा-498 ए और 306 के तहत केस दर्ज किया था.