संभल की शाही जामा मस्जिद: साफ सफाई की इजाजत…जानें हाईकोर्ट ने रंगाई-पुताई से क्यों किया इनकार…

Allahabad High Court in Uttar Pradesh Sambhal Jama Masjid painting case

उत्तरप्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट के मद्देनजर फिलहाल जामा मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति ही दी है। मस्जिद की रंगाई-पुताई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही मस्जिद कमेटी को कोर्ट ने मंगलवार तक अपनी आपत्तियों को दाखिल करने का मौका भी दिया गया है। जिसके बाद ही इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

इस तरह मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद की साफ सफाई कराए जाने की मांग को मंजूरी दे दी है। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया मस्जिद परिसर की साफ सफाई कराएगा। वहीं हाई कोर्ट ने अभी व्हाइट वॉश यानी किसी तरह की पुताई – मरम्मत और लाइटिंग को लेकर कोई अपना फैसला नहीं सुनाया है।

हाईकोर्ट इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है। ASI की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है।
इधर ASI इस रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में आपत्ति जताई है। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने को कहा है।

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